प्रयागराज। राहुल गांधी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें 15 जनवरी 2025 को दिए गए उनके बयान को लेकर एफआईआर दर्ज करने के आदेश की मांग की गई थी।
जानकारी के मुताबिक, कोर्ट ने इस मामले में 8 अप्रैल 2026 को सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे अब जारी करते हुए याचिका को खारिज कर दिया गया है। इस फैसले के साथ ही राहुल गांधी के खिलाफ तत्काल किसी आपराधिक कार्रवाई का रास्ता फिलहाल बंद हो गया है।
कानूनी जानकारों के अनुसार, यह फैसला राजनीतिक मामलों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और न्यायिक संतुलन को दर्शाता है। वहीं, याचिकाकर्ता के पास अब इस फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती देने का विकल्प खुला हुआ है।
क्या था मामला?
दरअसल याचिका में आरोप लगाया गया था कि राहुल गांधी के बयान से विवाद पैदा हुआ, इसलिए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए। लेकिन कोर्ट ने इसे पर्याप्त आधार नहीं मानते हुए याचिका को खारिज कर दिया।

