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भोपाल में किरायेदार से लेकर होटल गेस्ट तक की होगी निगहबानी

मकान मालिक, होटल संचालकों को देना होगी पुलिस को हर जानकारी

भोपाल। राजधानी भोपाल में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार अब मकान मालिकों, होटल-लॉज संचालकों, छात्रावास प्रबंधकों, ट्रेवल एजेंसियों, स्पा सेंटर, निजी सुरक्षा एजेंसियों और ऑनलाइन डिलीवरी से जुड़े प्रतिष्ठानों को अपने यहां कार्यरत या ठहरने वाले लोगों का पूरा विवरण पुलिस को देना अनिवार्य होगा।

आदेश में कहा गया है कि कोई भी मकान मालिक यदि किरायेदार या पेइंग गेस्ट रखता है तो उसे एक सप्ताह के भीतर संबंधित थाने या मध्यप्रदेश पुलिस सिटिजन पोर्टल पर जानकारी दर्ज करानी होगी। पहले से रह रहे किरायेदारों और घरेलू नौकरों का विवरण भी 15 दिनों के भीतर जमा करना अनिवार्य रहेगा। होटल, लॉज, धर्मशाला और रिसोर्ट संचालकों को अपने यहां ठहरने वाले सभी व्यक्तियों का पूरा रिकॉर्ड रजिस्टर में दर्ज करना होगा तथा स्थानीय पुलिस को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार इसकी सूचना देनी होगी। छात्रावास संचालकों को भी छात्र-छात्राओं का पूरा विवरण संबंधित थाने में उपलब्ध कराना होगा।

निर्माण कार्य कराने वाले ठेकेदारों और बिल्डरों को मजदूरों एवं कारीगरों का ब्यौरा देना होगा। वहीं ट्रेवल एजेंसियों को वाहन किराये पर देने से पहले ग्राहक की पहचान सत्यापित कर उसकी आईडी की प्रति सुरक्षित रखनी होगी। स्पा सेंटर, मसाज सेंटर, ब्यूटी पार्लर और निजी सुरक्षा एजेंसियों में कार्यरत कर्मचारियों की जानकारी तथा पहचान पत्र भी पुलिस को देना अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा ऑनलाइन डिलीवरी, कुरियर और फूड सप्लाई से जुड़े कर्मचारियों का रिकॉर्ड भी संबंधित थाने में जमा करना होगा। यह आदेश जारी होने की तारीख से आगामी दो माह तक प्रभावी रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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