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दिल्ली जल बोर्ड एसटीपी घोटाला: पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को कोर्ट से जमानत

नई दिल्ली: दिल्ली जल बोर्ड के एसटीपी घोटाले से जुड़े मामले में गिरफ्तार पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दे दी है। कोर्ट ने उन्हें दो लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के दो जमानती पेश करने की शर्त पर राहत दी।

कोर्ट ने 25 अगस्त को जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था। सुनवाई के दौरान जैन की ओर से वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह ने गिरफ्तारी पर सवाल उठाते हुए कहा था कि केस दर्ज होने के करीब 27 महीने बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। उन्होंने यह भी कहा कि जैन को जांच के दौरान सिर्फ एक बार पूछताछ के लिए बुलाया गया था।

एसीबी ने गिरफ्तारी का किया था बचाव

जैन की ओर से गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताते हुए दलील दी गई थी कि गिरफ्तारी के समय उन्हें इसकी वजह नहीं बताई गई। बचाव पक्ष ने इसे सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों का उल्लंघन बताया था।

वहीं, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने जमानत का विरोध करते हुए जैन को आदतन अपराधी बताया था।

मामले में छह अन्य आरोपी भी गिरफ्तार

एसीबी ने सत्येंद्र जैन के अलावा दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व सीईओ उदित प्रकाश राय, पूर्व कॉन्ट्रैक्चुअल कंसल्टेंट अंकित श्रीवास्तव और निजी कंपनियों से जुड़े नागेंद्र यादव, राजा कुमार कुर्रा और पंकज वर्मा को भी गिरफ्तार किया था।

जांच एजेंसी ने इस मामले में 11 मई 2024 को भ्रष्टाचार निरोधक कानून और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की थी।

टेंडर में गड़बड़ी का आरोप

एसीबी का आरोप है कि एसटीपी परियोजना के टेंडर की शर्तें इस तरह तैयार की गई थीं, जिससे एक खास कंपनी को फायदा पहुंचाया जा सके। एजेंसी मामले में कथित भ्रष्टाचार और टेंडर प्रक्रिया में अनियमितताओं की जांच कर रही है।

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भी जेल जा चुके हैं जैन

सत्येंद्र जैन इससे पहले मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भी जेल में रहे हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उन्हें 30 मई 2022 को गिरफ्तार किया था। वह करीब 872 दिन जेल में रहने के बाद अक्टूबर 2024 में ट्रायल कोर्ट से जमानत पर बाहर आए थे।

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