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सीहोर के कोसमी में आदिवासियों के घर तोड़े जाने पर राष्ट्रीय आयोग सख्त, सरकार से 3 दिन में मांगा जवाब

सीहोर: कोसमी गांव में आदिवासियों के 12 मकान तोड़े जाने के मामले में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने प्रदेश सरकार के अधिकारियों से तीन दिन में जवाब मांगा है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जांच कराकर रिपोर्ट लेने की बात कही है, जबकि शिवराज सिंह चौहान ने कार्रवाई पर नाराजगी जताई थी।

नोटिस जारी कर तीन दिन में जवाब मांगा

सीहोर जिले के कोसमी गांव में आदिवासी परिवारों के मकान तोड़े जाने का मामला अब राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग तक पहुंच गया है। आयोग ने मध्यप्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों को नोटिस जारी कर तीन दिन में जवाब मांगा है। मामला वन विकास निगम की कार्रवाई से जुड़ा है। आयोग ने मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, वन विभाग के प्रमुख सचिव, सीहोर कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक सहित संबंधित अधिकारियों से जवाब और दस्तावेज देने को कहा है। निर्धारित समय में जवाब नहीं मिलने पर आयोग संबंधित अधिकारियों को समन जारी कर सकता है।

यह है पूरा मामला 

कोसमी गांव में 11 अक्टूबर को हुई कार्रवाई में आदिवासियों के 12 मकान तोड़े गए थे। मकान टूटने और फसलों को नुकसान पहुंचने से प्रभावित परिवारों के सामने रहने और रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है। मामला सामने आने के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नाराजगी जताई थी। उन्होंने कहा था कि उनके क्षेत्र में अन्याय की पराकाष्ठा हुई है। वहीं, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी मामले की जांच कराने और अधिकारियों से रिपोर्ट लेने की बात कही है।

मुख्यमंत्री बोले- जांच के बाद स्थिति साफ होगी

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि मामला उनके संज्ञान में आया है। उन्होंने मुख्य सचिव को इसकी जांच कर रिपोर्ट देने के लिए कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मामला उनके संज्ञान में आया हैं। उन्होंने सीएस से रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट आने के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।

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 अधिकारियों ने कार्रवाई को बताया सही

वहीं, राज्य वन विकास निगम के अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने शासकीय जमीन से अतिक्रमण हटाया है। संबंधित भूमि 2021 में राज्य वन विकास निगम को पौधरोपण के लिए विभाग से आवंटित हुई थी। उस समय जमीन पर कोई अतिक्रमण नहीं था। 2022 के बाद कुछ लोगों ने पौधरोपण को नष्ट कर भूमि पर अतिक्रमण करना शुरू किया। इस संबंध में उनको नोटिस दिए गए थे। इसके बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाने पर नियमानुसार और कानून के दायरे में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई।
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