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मेरठ हत्याकांड: मुस्कान-साहिल को मृत्युदंड, अदालत में गिड़गिड़ाए दोनों दोषी

मेरठ: चर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड में अदालत ने पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल को मृत्युदंड की सजा सुनाई है। पति की हत्या कर शव के पांच टुकड़े करने और उन्हें नीले ड्रम में छिपाने के इस मामले में सजा सुनाए जाने से पहले दोनों दोषियों ने अदालत से कम से कम सजा देने की गुहार लगाई। मुस्कान ने अपनी दो छोटी बेटियों का हवाला देकर रहम की अपील की, जबकि साहिल ने भी कम सजा देने की मांग की।

सजा सुनाए जाने से पहले दोनों को जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश किया गया। जज अरविंद कुमार मिश्रा की अदालत में जब मुस्कान से पूछा गया कि दोषी ठहराए जाने के बाद वह अपने लिए क्या सजा चाहती है, तो उसने कहा कि उसकी दोनों बेटियां बहुत छोटी हैं और उनका ख्याल रखा जाए। उसने खुद के लिए कम से कम सजा देने की अपील की।

मुस्कान की अपील के बाद अदालत ने साहिल से भी उसका पक्ष पूछा। साहिल ने भी कम से कम सजा देने की गुहार लगाई। दोनों की अपील के बावजूद अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए उन्हें मृत्युदंड सुनाया।

पति की हत्या कर शव के किए थे पांच टुकड़े

यह मामला 3 मार्च 2025 को सामने आया था। मेरठ के ब्रह्मपुरी क्षेत्र के इंदिरा नगर में सौरभ राजपूत की हत्या कर दी गई थी। हत्या के बाद उसके शव के पांच टुकड़े किए गए और उन्हें नीले ड्रम में भरकर छिपा दिया गया। इस वारदात ने पूरे देश में सनसनी फैला दी थी।

जांच में मुस्कान और साहिल की भूमिका सामने आई। अवैध संबंधों को इस हत्याकांड की वजह बताया गया। मामले का खुलासा होने के बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया था। इसके बाद जिला अदालत में मुकदमे की सुनवाई चली।

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सौरभ के परिवार ने की थी कड़ी सजा की मांग

फैसले से पहले सौरभ के भाई राहुल उर्फ बब्लू ने दोषियों के लिए कड़ी सजा की मांग की थी। उनका कहना था कि जिस तरह सौरभ की हत्या की गई और शव के टुकड़े किए गए, उसे देखते हुए दोषियों के प्रति नरमी नहीं बरती जानी चाहिए।

मामले में अदालत के फैसले के बाद सौरभ के परिवार को न्याय मिलने की उम्मीद पूरी हुई है। पति की नृशंस हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए मुस्कान और साहिल को अब मृत्युदंड की सजा सुनाई गई है।

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