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भाजपा नेता अशोक सिंह के खिलाफ छेड़छाड़ और जान से मारने की धमकी समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज, पुलिस ने किया गिरफ्तार

सतना। रामपुर बघेलान थाना क्षेत्र में भाजपा नेता अशोक सिंह के खिलाफ महिला द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद मामला सामने आया। पीड़िता ने सबसे पहले 22 दिसंबर को थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। जिसमें उसने आरोपी पर दुष्कर्म और चाकू की नोक पर जान से मारने की धमकी देने जैसे गंभीर आरोप भी लगाए थे। शिकायत के आधार पर पुलिस ने प्राथमिक जांच शुरू की।

जांच के दौरान बदला पीड़िता का रुख

मामले की जांच आगे बढ़ने पर पीड़िता ने अपने बयान में बदलाव किया। उसने पुलिस को लिखित आवेदन देकर बताया कि- आरोपी अशोक सिंह ने उसके साथ छेड़छाड़ की थी और आपत्तिजनक इशारे किए थे। पीड़िता ने यह भी कहा कि- उसने पहले जो दुष्कर्म और चाकू दिखाकर धमकाने की शिकायत दर्ज कराई थी, वह गुस्से और डर की स्थिति में लिखवाई थी।

कानूनी कार्रवाई

पीड़िता के बदले हुए बयान और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर रामपुर बघेलान पुलिस ने मामले की धाराओं में संशोधन किया। इसके बाद आरोपी अशोक सिंह के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 74, 75(2), 79, 296(1) और 351 के तहत मामला दर्ज किया गया।

पहले से आपराधिक मामले दर्ज

पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी अशोक सिंह का आपराधिक इतिहास रहा है। वर्ष 1996 से लेकर अब तक उसके खिलाफ करीब 9 गंभीर आपराधिक मामले दर्ज होने की जानकारी पुलिस रिकॉर्ड में मौजूद है।

पुलिस का आधिकारिक बयान

मामले पर जानकारी देते हुए एडिशनल एसपी सतना प्रेमलाल कुर्वे ने बताया कि- पीड़िता के वर्तमान बयान और जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर केस दर्ज किया गया है। सभी तथ्यों और कानूनी प्रक्रिया के बाद पुलिस ने भाजपा नेता अशोक सिंह को गिरफ्तार कर लिया। मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है और आगे की कार्रवाई साक्ष्यों के आधार पर की जाएगी।

 

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