भोपाल: मध्य प्रदेश के 2,790 होमगार्ड जवानों को अब अपने गृह जिले में लौटने का अवसर मिलेगा। राज्य सरकार ने साल 2018 की विशेष भर्ती में चयनित उन जवानों को राहत देने का फैसला किया है, जिन्हें गृह जिले में पद खाली नहीं होने के कारण दूसरे जिलों में तैनात किया गया था। इसके लिए सरकार ने मध्यप्रदेश होमगार्ड नियम, 2016 के प्रावधानों में एक बार के लिए विशेष छूट देने की मंजूरी दी है। पात्र जवान निर्धारित समय-सीमा में ऑनलाइन आवेदन कर अपने पहले चयन वाले जिले में पदस्थापना की मांग कर सकेंगे।
2018 में दूसरे जिलों में मिली थी तैनाती
दरअसल, साल 2018 में विशेष भर्ती के तहत 2,790 जवानों का चयन किया गया था। उस समय उनके गृह जिलों में पद रिक्त नहीं होने के कारण उन्हें दूसरे जिलों में पदस्थ करना पड़ा था। इसके बाद से जवान अपने परिवारों से दूर रहकर सेवाएं दे रहे थे। लंबे समय से गृह जिले में वापसी की मांग को देखते हुए राज्य शासन ने नियमों में एकमुश्त छूट देने का निर्णय लिया है।
रिक्त पदों के हिसाब से मिलेगा मौका
सरकार के फैसले के बाद पात्र जवान ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। हालांकि, गृह जिले में पदस्थापना का लाभ सभी को मिलना तय नहीं है। संबंधित जिला इकाइयों में उपलब्ध रिक्त पदों और निर्धारित पात्रता नियमों के आधार पर ही स्थानांतरण किया जाएगा।
डीजी होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव ने बताया कि पहली भर्ती के समय गृह जिलों में पद खाली नहीं होने के कारण जवानों को दूसरे जिलों में तैनात किया गया था। अब शासन से विशेष छूट मिलने के बाद उन्हें अपने पहले चयन वाले जिले में लौटने का अवसर मिलेगा।
परिवार के करीब रह सकेंगे जवान
डीजी प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव के अनुसार, इस फैसले से लंबे समय से गृह जिले से दूर रहकर ड्यूटी कर रहे जवानों को राहत मिलेगी। वे अपने परिवार के नजदीक रहकर पारिवारिक जिम्मेदारियां बेहतर तरीके से निभा सकेंगे। इससे जवानों का मनोबल और सेवा के प्रति उत्साह भी बढ़ेगा।
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होमगार्ड जवानों ने जताया आभार
सरकार के इस फैसले पर होमगार्ड संगठन और जवानों ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सहित प्रदेश सरकार का आभार जताया है। जवानों का कहना है कि लंबे समय से गृह जिले में पदस्थापना का इंतजार कर रहे कर्मचारियों के लिए यह फैसला बड़ी राहत लेकर आया है। अब वे इसके लिए आवेदन कर सकेंगे।

