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रामपायली पुलिस ने 48 घंटे में किया अंधे हत्याकांड का खुलासा, 5 आरोपी गिरफ्तार

बालाघाट। थाना रामपायली पुलिस ने महज 48 घंटे के भीतर एक सनसनीखेज अंधे हत्याकांड का खुलासा करते हुए पांच आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपियों ने हत्या को सड़क दुर्घटना का रूप देकर पुलिस को गुमराह करने का प्रयास किया था, लेकिन पुलिस की सतर्कता और तकनीकी जांच के चलते पूरा मामला उजागर हो गया।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 6 मई 2026 को डायल-112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी कि गरबोड़ी जंगल मार्ग पर एक युवक मोटरसाइकिल सहित संदिग्ध अवस्था में पड़ा हुआ है। सूचना मिलते ही रामपायली पुलिस मौके पर पहुंची, जहां युवक गंभीर हालत में मिला। उसकी पहचान करुण लिल्हारे, उम्र 23 वर्ष, निवासी खेड़तालो के रूप में हुई। घटनास्थल पर मृतक के शरीर पर गंभीर चोटों के निशान पाए गए थे, साथ ही टूटा मोबाइल, फटा शर्ट और चप्पल आदि सामान भी पड़ा मिला।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि युवक की मौत सड़क दुर्घटना से नहीं बल्कि गंभीर चोटों के कारण हुई थी। रिपोर्ट में मृत्यु को homicidal nature यानी हत्या बताया गया। इसके बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता से जांच शुरू की।

जांच के दौरान पुलिस ने कॉल डिटेल, तकनीकी साक्ष्य और मुखबिर सूचना के आधार पर पता लगाया कि मृतक का एक युवती से लंबे समय से प्रेम संबंध था। युवती की शादी अन्यत्र तय हो जाने के कारण दोनों पक्षों में विवाद और तनाव की स्थिति बनी हुई थी। इसी बात को लेकर शादी समारोह के दौरान विवाद बढ़ गया और आरोपियों ने मृतक को शादी स्थल के पीछे ले जाकर हाथ-मुक्कों तथा लकड़ी के डंडों से बेरहमीपूर्वक मारपीट की, जिससे उसकी मौत हो गई।

हत्या के बाद आरोपियों ने शव को मोटरसाइकिल सहित जंगल मार्ग पर फेंक दिया ताकि घटना सड़क हादसा प्रतीत हो और पुलिस को गुमराह किया जा सके। लेकिन पुलिस की लगातार पूछताछ और वैज्ञानिक जांच के चलते सच्चाई सामने आ गई।

पुलिस ने मामले में पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें वेदप्रकाश पिता लोटन लिल्हारे, हरिप्रकाश पिता लोटन लिल्हारे, दिलीप पिता लक्ष्मण लिल्हारे, कमलेश पिता मिलकरन निवासी खेड़तालो तथा योगेश पिता छिटलाल बरकड़े शामिल हैं। सभी आरोपी थाना रामपायली क्षेत्र के निवासी बताए गए हैं।

आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त लकड़ी के डंडे, कपड़े एवं अन्य सामग्री भी जब्त की गई है। मामले में अपराध क्रमांक 171/2026 धारा 103(1) बीएनएस के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना की जा रही है।

इस पूरी कार्रवाई में पुलिस अधीक्षक बालाघाट आदित्य मिश्रा के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक निहित उपाध्याय एवं एसडीओपी वारासिवनी अभिषेक चौधरी के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी रामपायली धरणेंद्र बघेल, थाना प्रभारी खेड़तालो दीपक गोन, कार्यवाहक उपनिरीक्षक कल्याण उईके, प्रधान आरक्षक नरेन्द्र हेडाउ तथा पुलिस टीम के अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

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