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इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: अवैध हिरासत पर पुलिस अफसरों से होगी वसूली

प्रयागराज। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक और सख्त फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि बिना कानूनी आधार किसी व्यक्ति को हिरासत में रखना या ‘शांति भंग’ जैसे मामलों में निर्दोष लोगों को जेल भेजना अब संबंधित पुलिस अधिकारियों पर भारी पड़ेगा।

हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि यदि किसी व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में रखा जाता है तो उसे प्रतिदिन ₹25,000 के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह राशि सरकारी खजाने से नहीं, बल्कि दोषी अधिकारियों के वेतन से वसूल की जाएगी।

8 दिन की अवैध हिरासत पर ₹2 लाख मुआवजा

बता दें मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि एक व्यक्ति को कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना 8 दिनों तक हिरासत में रखा गया था। इसे मौलिक अधिकारों का गंभीर उल्लंघन मानते हुए अदालत ने पीड़ित को ₹2 लाख मुआवजा देने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि संविधान द्वारा प्रदत्त व्यक्तिगत स्वतंत्रता सर्वोच्च है और किसी भी नागरिक को मनमाने तरीके से स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता।

24 घंटे से ज्यादा अवैध हिरासत पर सख्त कार्रवाई

साथ ही हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि यदि किसी व्यक्ति को वैधानिक प्रक्रिया के बिना 24 घंटे से अधिक समय तक हिरासत में रखा जाता है, तो संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। अदालत ने स्पष्ट किया कि कानून के नाम पर किसी भी प्रकार की मनमानी स्वीकार नहीं की जाएगी। यह फैसला उन मामलों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जहां अक्सर ‘शांति भंग’ या अन्य निवारक धाराओं का इस्तेमाल कर लोगों को हिरासत में ले लिया जाता है।

पूरे उत्तर प्रदेश में लागू होंगे नए दिशा-निर्देश

हाईकोर्ट ने अपने निर्देशों को केवल एक मामले तक सीमित नहीं रखा, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में इन दिशा-निर्देशों को लागू करने का आदेश दिया है। अदालत ने प्रयागराज पुलिस कमिश्नर को 14 सितंबर तक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए हैं। यह फैसला नागरिक अधिकारों की सुरक्षा और पुलिस जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है।

पुलिस व्यवस्था में बढ़ेगी जवाबदेही

वहीं इस फैसले के बाद पुलिस विभाग में जवाबदेही और पारदर्शिता को लेकर नई बहस शुरू हो गई है। माना जा रहा है कि अब पुलिस अधिकारियों को किसी भी कार्रवाई से पहले कानूनी प्रक्रिया का अधिक गंभीरता से पालन करना होगा, क्योंकि नियमों की अनदेखी सीधे आर्थिक और प्रशासनिक कार्रवाई का कारण बन सकती है।

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