सुल्तानपुर: एमपी-एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी द्वारा गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित अभद्र टिप्पणी के मामले में 16 सितंबर को सुनवाई टल गई थी। शिकायतकर्ता भाजपा नेता विजय मिश्रा के वकील ने कोर्ट से बहस के लिए और समय मांगा था। उन्होंने बताया कि वे धार्मिक आयोजन में व्यस्त होने के कारण तैयारी नहीं कर पाए थे। विशेष न्यायाधीश शुभम वर्मा ने मामले में अंतिम अवसर देते हुए अगली सुनवाई 21 सितंबर को निर्धारित की है। यानी कल मामले में सुनवाई होनी है। ऐसे में सभी की नजरें बनी हुई है।
भाजपा नेता विजय मिश्रा ने कराया था मामला दर्ज
पूरा मामला 2018 का है जब भाजपा नेता विजय मिश्रा ने कर्नाटक चुनाव के दौरान राहुल गांधी द्वारा की गई कथित अभद्र टिप्पणी को लेकर मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। 5 साल तक कोर्ट में चली कार्यवाही के दौरान राहुल गांधी की गैर-हाजिरी के कारण दिसंबर 2023 में उनके खिलाफ वारंट जारी किया गया था। फरवरी 2024 में उन्होंने कोर्ट में आत्मसमर्पण किया था और 25-25 हजार रुपये के 2 मुचलकों पर जमानत प्राप्त की थी।
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विभिन्न कारणों से सुनवाई टलती रही है
वहीं 26 जुलाई को कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराते हुए राहुल गांधी ने खुद को निर्दोष बताया था और इसे राजनीतिक साजिश करार दिया था। पिछले कुछ महीनों में विभिन्न कारणों से सुनवाई टलती रही है। अब कोर्ट ने इस मामले में अंतिम अवसर देते हुए 21 सितंबर की तारीख तय की है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि कल इस मामले में फैसला आना तय है।

