नई दिल्ली: मोबाइल रिचार्ज को लेकर ग्राहकों के लिए नए विकल्प सामने आए हैं। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (TRAI) ने टेलीकॉम उपभोक्ता संरक्षण (13वां संशोधन) विनियम, 2026 जारी किया है। नए नियमों के तहत टेलीकॉम कंपनियों को वॉइस और एसएमएस के लिए कम अवधि वाले रिचार्ज विकल्प उपलब्ध कराने होंगे। इनमें 30 दिन या उससे कम अवधि वाले प्लान भी शामिल हैं।
30 दिन वाले रिचार्ज का विकल्प
राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने 27 सितंबर को सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए नए नियमों की जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि नए प्रावधानों से प्रीपेड ग्राहकों को 30 दिन की वैधता वाले रिचार्ज का विकल्प मिलेगा। उनके मुताबिक इससे ऐसे ग्राहकों को हर महीने 28 दिन की अवधि वाले प्लान पर निर्भर रहने की जरूरत कम होगी और साल में 13 की जगह 12 रिचार्ज का विकल्प मिल सकेगा।
सिर्फ कॉल और एसएमएस के लिए भी प्लान
TRAI के नए नियमों का एक अहम हिस्सा ऐसे ग्राहकों से जुड़ा है जिन्हें मोबाइल डेटा की जरूरत नहीं है। टेलीकॉम कंपनियों को वॉइस और एसएमएस वाले विशेष टैरिफ वाउचर उपलब्ध कराने होंगे। इन प्लान में डेटा शामिल करना जरूरी नहीं होगा।
नियमों में 30 दिन या उससे कम अवधि वाले वॉइस-एसएमएस प्लान के साथ हर महीने एक निश्चित तारीख पर नवीनीकरण की सुविधा वाला विकल्प भी शामिल है। कंपनियों को लंबी अवधि वाला कम से कम एक वॉइस-एसएमएस प्लान भी उपलब्ध कराना होगा।
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ग्राहकों को मिलेंगे ज्यादा विकल्प
TRAI के इस बदलाव का उद्देश्य उन उपभोक्ताओं के लिए रिचार्ज विकल्प बढ़ाना है जिन्हें डेटा की जरूरत कम या बिल्कुल नहीं होती। ऐसे ग्राहक अपनी जरूरत के अनुसार केवल कॉलिंग और एसएमएस वाला प्लान चुन सकेंगे।
नए नियम 22 सितंबर 2026 को जारी किए गए हैं। अब टेलीकॉम कंपनियों को अपने प्रीपेड प्लान और टैरिफ विकल्पों को नए प्रावधानों के अनुरूप तैयार करना होगा।

