नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में गुरुवार को नई दिल्ली के भारत मंडपम में जीएसटी काउंसिल की 57वीं बैठक संपन्न हुई। बैठक में आम जनता, छोटे कारोबारियों और टैक्सपेयर्स से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की गई। सरकार का मुख्य उद्देश्य जीएसटी की प्रक्रिया को आसान बनाना और कारोबारियों को टैक्स से जुड़ी परेशानियों से राहत देना है।
बैठक के बाद वित्त मंत्री ने बताया कि ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए सामान बेचने वाले छोटे कारोबारियों के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आसान बनाने पर सहमति बनी है। इसके अलावा सेंट्रल जीएसटी में फेसलेस टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन लागू करने की तैयारी भी की जा रही है।
छोटे कारोबारियों के लिए रजिस्ट्रेशन होगा आसान
जीएसटी काउंसिल की बैठक में छोटे टैक्सपेयर्स को राहत देने वाला महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। अब ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से सामान बेचने वाले छोटे कारोबारियों के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा।
इस बदलाव से उन छोटे व्यापारियों को फायदा मिल सकता है, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं, लेकिन जीएसटी की जटिल प्रक्रियाओं के कारण परेशान होते हैं।
सरकार का मानना है कि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आसान होने से ज्यादा छोटे कारोबारी ऑनलाइन व्यापार से जुड़ सकेंगे।
CGST में लागू होगा फेसलेस टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन
बैठक में सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी CGST को लेकर भी महत्वपूर्ण घोषणा की गई। वित्त मंत्री ने बताया कि सरकार फेसलेस टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन लागू करने की दिशा में काम कर रही है।
इस व्यवस्था का उद्देश्य टैक्स से जुड़े कामों में पारदर्शिता बढ़ाना और अधिकारियों तथा टैक्सपेयर्स के बीच सीधे संपर्क की जरूरत को कम करना है।
इससे जीएसटी से जुड़े मामलों का निपटारा अधिक व्यवस्थित तरीके से करने में मदद मिल सकती है।
कारोबारियों और कर्मचारियों से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा
बैठक में छोटे टैक्सपेयर्स के अलावा कर्मचारियों और जीएसटी अधिकारियों की शक्तियों से जुड़े मुद्दे भी सामने आए हैं। इनमें गिरफ्तारी से जुड़े अधिकारों में बदलाव की खबर भी शामिल है।
हालांकि, इन फैसलों का वास्तविक दायरा और इन्हें लागू करने की तारीख आधिकारिक अधिसूचना और विस्तृत नियम सामने आने के बाद ही स्पष्ट होगी।
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कब से लागू होंगे नए नियम?
जीएसटी काउंसिल की सिफारिशों के बाद संबंधित कानूनों, नियमों या अधिसूचनाओं में आवश्यक बदलाव किए जाएंगे। इसलिए बैठक में किसी प्रस्ताव को मंजूरी मिलने का मतलब यह नहीं है कि वह उसी दिन से लागू हो गया है।
कारोबारियों को नए नियमों के लागू होने की तारीख और जरूरी शर्तों की जानकारी के लिए सरकार की आधिकारिक अधिसूचना का इंतजार करना होगा।

