भोपाल: राजधानी भोपाल में मादक पदार्थ तस्करी के एक मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस डॉ. मुकेश मलिक, 24वें अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने 1 किलो 300 ग्राम गांजा तस्करी के आरोपी चंदन उर्फ चंदू निवासी फंदा खुर्द को दोषी करार देते हुए 8 माह के सश्रम कारावास और 1 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
संभागीय जनसंपर्क अधिकारी मनोज त्रिपाठी ने बताया कि शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक मनोज त्रिपाठी और विक्रम सिंह ने सशक्त पैरवी की, जिसके बाद कोर्ट ने यह सजा सुनाई।
कोर्ट ने सुनाई सजा
आरोपी चंदन को 1 किलो 300 ग्राम गांजा की तस्करी करने के मामले में धारा 8/20 एनडीपीएस अधिनियम में 08 माह का सश्रम कारावास एवं 1 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में 10 दिवस का अतिरिक्त सश्रम कारावास दिए जाने का भी आदेश पारित किया गया है।
ऐसे पकड़ा गया आरोपी
घटना 13 अगस्त 2023 की है। थाना खजुरी सड़क पुलिस को मुखबिर ने फोन पर सूचना दी थी कि पिपलिया जोड़, ग्राम फंदा खुर्द पर एक व्यक्ति झोला लेकर गांजा बेचने के इंतजार में खड़ा है। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी के निर्देश पर उपनिरीक्षक ने टीम गठित कर मौके पर दबिश दी। मुखबिर के बताए हुलिए का व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगा, जिसे स्टाफ और गवाहों की मदद से घेराबंदी कर पकड़ा गया। पूछताछ में उसने अपना नाम चंदन उर्फ चंदू बताया।
झोले से निकला गांजा
आरोपी को एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत उसके अधिकारों की सूचना दिए जाने उपरांत तलाशी ली गई। उसके झोले के अंदर भूरे रंग के टेप से लिपटा पैकेट मिला, जिस पर स्टीकर लगा था। खोलने पर उसमें काले, गंधयुक्त गीले पदार्थ जैसा मादक पदार्थ मिला। टीम ने सूंघ कर, जला कर, रंग, गंध और अनुभव के आधार पर उसे गांजा पाया, जिसे आरोपी ने भी स्वीकार किया। तौल पर उसका कुल वजन 1 किलो 300 ग्राम पाया गया।
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एफएसएल रिपोर्ट में पुष्टि
पुलिस ने माल जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया और सैंपलिंग कराकर जांच हेतु एफएसएल भोपाल भेजा। रिपोर्ट में मादक पदार्थ के गांजा होने की पुष्टि हुई। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विशेष न्यायालय एनडीपीएस में प्रस्तुत किया गया था, जिस पर सशक्त पैरवी के बाद आरोपी को दंडित कराया गया।

