भोपाल:गांजा तस्करी करने वाले आरोपी को कोर्ट ने बड़ी सजा सुनाई है। संभागीय जनसंपर्क अधिकारी भोपाल मनोज त्रिपाठी ने बताया कि माननीय न्यायालय डॉ. मुकेश मलिक, विशेष न्यायाधीश/24वें अपर सत्र न्यायाधीश के सामने 5 किलो 760 ग्राम गांजा तस्करी के मामले में आरोपी विजय सुमन पिता राजेंद्र सुमन, निवासी वारा, राजस्थान को धारा 8/20 NDPS एक्ट के तहत 1 साल 6 महीने की सश्रम कारावास और 5 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी गई है। जुर्माना न देने पर 15 दिन की अतिरिक्त सश्रम जेल का आदेश भी दिया गया है। सरकार की तरफ से इस मामले में विशेष लोक अभियोजक मनोज त्रिपाठी और विक्रम सिंह ने पैरवी की।
मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई
9 अगस्त 2023 को जीआरपी भोपाल पुलिस को मुखबिर से फोन पर सूचना मिली कि एक आदमी केसरिया टीशर्ट और जींस पहनकर प्लास्टिक की थैली में गांजा लेकर प्लेटफार्म नंबर 6 के बीना रोड पर खड़ा है और उज्जैन, कोटा की तरफ से निकलने की फिराक में है।
सूचना मिलते ही थाना प्रभारी को बताया गया और उपनिरीक्षक ने टीम बनाकर बताए गए स्थान पर पहुंचे। वहां मुखबिर द्वारा बताए गए हुलिए का एक व्यक्ति खड़ा था, उसके हाथ में प्लास्टिक की थैली थी। पुलिस को देखकर वह भागने लगा, जिसे पुलिस स्टाफ और गवाहों की मदद से घेरकर पकड़ लिया गया।
आरोपी की पहचान और बरामदगी
पूछताछ में उसने अपना नाम विजय सुमन पिता राजेंद्र सुमन, निवासी अंतवारा, तहसील धारा, राजस्थान बताया।
उसकी थैली की तलाशी ली गई तो सफेद थैली में काली प्लास्टिक की थैली के अंदर पैकेट मिला, जिसमें भूरे रंग का गीला पदार्थ था। आरोपी ने बताया कि वह उसी का है। टीम ने सूंघकर, जलाकर, रंग, गंध और अपने अनुभव के आधार पर उस पदार्थ को गांजा पाया। आरोपी ने भी पूछताछ में गांजा होना कबूल किया।
उसका कुल वजन 5 किलो 760 ग्राम निकला, जिसका पंचनामा बनाया गया और माल को नियमानुसार जब्त कर लिया गया। आरोपी का काम NDPS एक्ट की धारा 8/20 के तहत अपराध बनने पर उसे गिरफ्तार कर थाने लाया गया।
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जांच में पुष्टि
जब्त किए गए माल के सैंपल लेकर जांच के लिए FSL भोपाल भेजे गए, रिपोर्ट में गांजा होने की पुष्टि हुई। पूरी जांच के बाद विशेष न्यायालय NDPS में चालान पेश किया गया और सरकार की तरफ से जोरदार पैरवी कर आरोपी को सजा दिलाई गई।

