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त्विषा शर्मा केस: भोपाल में ट्रायल पर रोक, सुप्रीम कोर्ट ने पति और सास से मांगा जवाब

भोपाल: मॉडल और अभिनेत्री त्विषा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। शीर्ष अदालत ने भोपाल की सत्र अदालत में चल रही सुनवाई पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। साथ ही, मामले की सुनवाई भोपाल से दिल्ली स्थानांतरित करने की मांग पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई), त्विषा के पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले में अगली सुनवाई 26 अक्टूबर को होगी।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने यह आदेश त्विषा के पिता नवनीधि शर्मा की याचिका पर दिया। याचिकाकर्ता ने मध्य प्रदेश में निष्पक्ष सुनवाई को लेकर आशंका जताते हुए मुकदमे को दिल्ली की सक्षम अदालत में स्थानांतरित करने की मांग की है।

सास के पूर्व न्यायाधीश होने का दिया हवाला

नवनीधि शर्मा ने अपनी याचिका में कहा है कि मामले की निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए मुकदमे को भोपाल से दिल्ली स्थानांतरित किया जाना चाहिए। उन्होंने त्विषा की सास गिरिबाला सिंह के पूर्व जिला एवं सत्र न्यायाधीश होने का भी उल्लेख किया है। याचिकाकर्ता दिल्ली-एनसीआर में रहते हैं और उन्होंने इसी आधार पर मामले की सुनवाई दिल्ली में कराने का अनुरोध किया है।

सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर प्रतिवादियों को जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया है। भोपाल की सत्र अदालत में कार्यवाही पर रोक के आदेश से फिलहाल मुकदमे की सुनवाई थम गई है। अब आगे की कानूनी प्रक्रिया पर 26 अक्टूबर को होने वाली सुनवाई में नजर रहेगी।

12 मई को ससुराल में हुई थी मौत

नोएडा की मॉडल और अभिनेत्री त्विषा शर्मा की 12 मई 2026 को भोपाल स्थित ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। इसके बाद उनके मायके पक्ष ने पति और ससुराल वालों पर प्रताड़ना के आरोप लगाए थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित किया था।

शुरुआती जांच के दौरान पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चोटों का उल्लेख सामने आया था। त्विषा के परिवार ने मौत की परिस्थितियों पर सवाल उठाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की थी। बाद में हाईकोर्ट के निर्देश पर दोबारा पोस्टमार्टम कराया गया और जांच सीबीआई को सौंप दी गई।

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सीबीआई ने पति और सास के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट

जांच पूरी करने के बाद सीबीआई ने त्विषा के पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया। अगस्त में सामने आई रिपोर्टों के अनुसार, सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में मौत को आत्महत्या बताया था और प्रताड़ना से जुड़े आरोपों की जांच की थी।

इसके बाद मामला सत्र न्यायालय पहुंचा। अब नवनीधि शर्मा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट को यह तय करना है कि मुकदमे की सुनवाई भोपाल में जारी रहेगी या उसे दिल्ली स्थानांतरित किया जाएगा। फिलहाल शीर्ष अदालत के आदेश से भोपाल में चल रही कार्यवाही पर रोक है।

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