भोपाल: नाबालिग बालिका को शादी का झांसा देकर बार-बार दुष्कर्म करने वाले आरोपी को न्यायालय ने 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही पीड़िता को 4,00,000 रुपये का प्रतिकर प्रदान करने का आदेश भी दिया गया है।
विशेष लोक अभियोजक ज्योति कुजूर ने बताया कि 03 नवंबर 2026 को माननीय न्यायालय मनोहरलाल पाटीदार, अनन्य विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) / द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, भोपाल द्वारा आरोपी जावेद खान को धारा 376(3) भारतीय दंड विधान एवं धारा 5(एल)/6 पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया।
शासन की ओर से प्रकरण में विशेष लोक अभियोजक अजय शंकर प्रजापति एवं ज्योति कुजूर ने सशक्त पैरवी की।
घटना का संक्षिप्त विवरण
अभियोजन कहानी के अनुसार पीड़िता ने अपने भाई के साथ थाना हनुमानगंज, भोपाल में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 06 फरवरी 2021 को उसकी बहन हमीदिया अस्पताल, भोपाल में भर्ती थी, जहां उसकी मुलाकात आरोपी जावेद खान से हुई और जान-पहचान हो गई। इसके बाद दोनों के बीच फोन पर बातचीत होने लगी।
25 फरवरी 2021 को आरोपी ने उसे बरखेड़ी चर्च के पास मिलने के लिए बार-बार जिद की। जब वह मिलने गई तो आरोपी उसे मोटरसाइकिल से घुमाने के बहाने होटल अमर लॉज, घोड़ा निक्कास ले गया और उसकी मर्जी के विरुद्ध जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए और कहा कि परेशान मत हो, हम शादी कर लेंगे।
इस तरह आरोपी ने दिनांक 25 फरवरी 2021 से 12 मार्च 2021 तक कई बार शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए।
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उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाना हनुमानगंज में अपराध क्रमांक 441/2021 धारा 363, 376(2)(एन), 376(3) भादवि एवं 5एल/6 पॉक्सो एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
माननीय न्यायालय ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य, तर्क, न्यायदृष्टांत एवं दस्तावेजों से सहमत होकर आरोपी को दंडित करने का निर्णय पारित किया।

