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SIR: ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से छूटे लोगों को फिर मिलेगा मौका, ऐसे जुड़वा सकेंगे नाम

नई दिल्ली: विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान मतदाता सूची से बाहर हुए लोगों के लिए राहत की खबर है। चुनाव आयोग ने ऐसे मतदाताओं को दोबारा गणना फॉर्म भरने और मतदाता सूची में नाम शामिल कराने का मौका देने का फैसला किया है। यह सुविधा उन लोगों को भी मिलेगी, जिनके नाम अनुपस्थित, दूसरी जगह स्थानांतरित, मृत या डुप्लीकेट दर्ज होने के कारण ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल नहीं हो सके हैं। आयोग ने इसके लिए पूरी प्रक्रिया तय कर दी है।

चुनाव आयोग ने 6 नवंबर 2026 को दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना और नगालैंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि किसी भी पात्र मतदाता को नाम जुड़वाने के अवसर से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।

बूथवार जारी होगी नाम छूटने वालों की सूची

आयोग के निर्देश के मुताबिक, ड्राफ्ट मतदाता सूची में नाम शामिल नहीं होने वाले लोगों की बूथवार सूची तैयार की जाएगी। इसे संबंधित मतदान केंद्रों के अलावा पंचायत भवनों, शहरी स्थानीय निकाय कार्यालयों और ब्लॉक विकास अधिकारियों के कार्यालयों में भी प्रदर्शित किया जाएगा। सूची चुनाव आयोग की वेबसाइट पर पीडीएफ प्रारूप में भी उपलब्ध रहेगी।

खास बात यह है कि सूची में नाम शामिल नहीं होने की संभावित वजह भी बताई जाएगी, ताकि मतदाता अपनी स्थिति समझकर आगे की प्रक्रिया पूरी कर सकें।

बीएलओ घर पहुंचकर देंगे फॉर्म

जिन मतदाताओं के नाम एसडीडी श्रेणी में दर्ज हैं, उन्हें दोबारा गणना फॉर्म जमा करने का अवसर मिलेगा। जिनके फॉर्म अधूरे रह गए हैं, उन्हें भी इसे पूरा करने का मौका दिया जाएगा।

इसके लिए निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ) के डैशबोर्ड पर संबंधित मतदाताओं के फॉर्म दोबारा तैयार किए जाएंगे। बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) घर-घर जाकर मतदाताओं को फॉर्म उपलब्ध कराएंगे। इस काम में राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंटों की भी मदद ली जाएगी।

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ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकेंगे फॉर्म

मतदाताओं की सुविधा के लिए आयोग ने डिजिटल माध्यमों से भी फॉर्म उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है। जिन लोगों की संपर्क जानकारी उपलब्ध है, उन्हें व्हाट्सऐप, ईमेल और एसएमएस के जरिए फॉर्म भेजे जा सकेंगे। इसके अलावा मतदाता अपने पुराने ईपीआईसी नंबर की मदद से चुनाव आयोग की वेबसाइट से भी गणना फॉर्म डाउनलोड कर सकेंगे।

फॉर्म भरकर जमा करने के बाद संबंधित मतदाता का नाम अंतिम मतदाता सूची में शामिल करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।

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