Friday, November 6, 2026
Contact: +91 97559 93555
Email: tathyawani@gmail.com
spot_img
Hometrending newsभोपाल वासियों के लिए बकाया टैक्स चुकाने का सुनहरा अवसर, लोकअदालत में...

भोपाल वासियों के लिए बकाया टैक्स चुकाने का सुनहरा अवसर, लोकअदालत में पेनल्टी का बड़ा हिस्सा होगा माफ

भोपाल। शहर के टैक्स पेयर्स को राहत देने के लिए भोपाल नगर निगम ने बड़ा रिकवरी प्लान तैयार किया है। इसके तहत बकाया वॉटर और प्रॉपर्टी टैक्स पर लगने वाली पेनल्टी का बड़ा हिस्सा माफ किया जाएगा। 14 मार्च 2026 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के अवसर पर शहरभर के जोन और वार्ड कार्यालयों में विशेष शिविर लगाए जाएंगे, जहां करदाताओं को मौके पर ही बकाया राशि जमा करने का मौका मिलेगा।
नगर निगम द्वारा शुरू किए गए इस राहत अभियान का उद्देश्य लंबे समय से लंबित टैक्स की वसूली को आसान बनाना और करदाताओं को पेनल्टी के बोझ से राहत देना है। लोक अदालत के दिन लगाए जाने वाले विशेष शिविरों में करदाता सीधे अपने क्षेत्र के जोन या वार्ड कार्यालय पहुंचकर भुगतान कर सकेंगे। इस दौरान बकाया टैक्स पर लगने वाली पेनल्टी में 25 प्रतिशत से लेकर 100 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। छूट का लाभ टैक्स की राशि के आधार पर अलग-अलग कैटेगरी में मिलेगा।
प्रॉपर्टी टैक्स पेनल्टी में छूट
50 हजार रुपये तक के बकाया पर अधिभार में 100 प्रतिशत तक छूट मिल सकती है। वहीं 50 हजार से 1 लाख रुपये तक के बकाया पर 50 प्रतिशत तक छूट का लाभ उठाया जा सकता है। इसके साथ ही 1 लाख रुपये से अधिक के बकाया पर 25 तक छूट का आफर निर्धारित किया गया है।
जलकर अधिभारत में छूट
इसी तरह जलकर के लिए भी नगर निगम भोपाल द्वारा 10 हजार रुपये तक के बकाया पर अधिभार में 100 प्रतिशत तक छूट का लाभ हितग्राही उठा सकेंगे। 10 हजार से 50 हजार रुपये तक के बकाया पर 75 प्रतिशत तक छूट और 50 हजार रुपये से अधिक के बकाया पर 50 प्रतिशत तक छूट का लाभ मिल सकता है। नगर निगम के अनुसार, यह पहल शहर में लंबित कर वसूली को बढ़ाने के साथ-साथ करदाताओं को आर्थिक राहत देने के उद्देश्य से शुरू की गई है।

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

ई-पेपर

1 to 7 November 2026
25 to 31 October 2026

शासकीय निविदाएं

विज्ञापन