जबलपुर। हाई कोर्ट जबलपुर की एकल पीठ ने रीवा जिले की सेमरिया विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी है। उन्होंने अपने निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका को निरस्त करने की मांग की थी, जिसे उच्च न्यायालय ने अस्वीकार कर दिया। अब मामले में विधिवत परीक्षण होगा और आरोपों की जांच साक्ष्यों के आधार पर की जाएगी।
न्यायमूर्ति विनय सराफ की एकल पीठ ने याचिका में उठाए गए मुद्दे गंभीर मान हैं और कहा है कि तकनीकी कमियों के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने विधायक को चार सप्ताह के अंदर लिखित जवाब मांगा है।
बता दें कि याचिकाकर्ता ने विधायक मिश्रा पर आरोप लगाया है कि नामांकन के दौरान दिए गए शपथपत्र में कई ऋणों की जानकारी छिपाई गई और आपराधिक प्रकरणों का पूरा विवरण नहीं दिया गया। चुनाव परिणाम में जीत का अंतर अत्यंत कम होने के कारण मामला और संवेदनशील हो गया है। यदि आरोप सिद्ध होते हैं तो विधायक की सदस्यता पर संकट खड़ा हो सकता है।
जबलपुर हाई कोर्ट से कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा को झटका, याचिका हुई खारिज
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