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बैरसिया में मारपीट के मामले में आरोपी को 2 साल की सजा, 4 हजार रुपए का जुर्माना

भोपाल: बैरसिया में मारपीट के करीब सात साल पुराने मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए दो वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी पर 4 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। अभियोजन के अनुसार, घटना 2 फरवरी 2019 की रात करीब 10 बजे नरसिंहगढ़ रोड, बैरसिया स्थित अंडे की दुकान की है। आरोपी दिनेश कुशवाह वहां पहुंचा और फरियादी विक्रम सिंह भदौरिया की मोटरसाइकिल का इंडीकेटर तोड़ने लगा।

फरियादी ने जब उसे इंडीकेटर तोड़ने से मना किया तो आरोपी ने कथित तौर पर गाली-गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर आरोपी ने बांस के डंडे से फरियादी पर हमला कर दिया। डंडा फरियादी के बाएं हाथ की कोहनी में लगा, जिससे उसे चोट आई।

बैरसिया थाने में दर्ज हुआ था मामला

घटना के अगले दिन 3 फरवरी 2019 को आरोपी दिनेश कुशवाह के खिलाफ बैरसिया थाने में अपराध क्रमांक 58/19 दर्ज किया गया। पुलिस ने जांच के बाद 18 अप्रैल 2019 को न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया। इसके बाद मामला प्रकरण क्रमांक 451/19 के रूप में दर्ज हुआ।

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अदालत ने सुनाई दो साल की सजा

प्रकरण की सुनवाई पूरी होने के बाद जेएमएफसी बैरसिया सुश्री निकिता पवार ने 10 सितंबर 2026 को आरोपी दिनेश कुशवाह को भारतीय दंड संहिता की धारा 325 के तहत दोषसिद्ध किया। अदालत ने उसे 2 वर्ष के कठोर कारावास और 4,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।

मामले में शासन की ओर से एडीपीओ राकेश कुमार अहिरवार ने पैरवी की।

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