भोपाल: मध्य प्रदेश में राज्यसभा की एक सीट पर उपचुनाव के लिए सोमवार से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई, लेकिन पहले दिन किसी भी उम्मीदवार ने नामांकन दाखिल नहीं किया। केंद्रीय मंत्री डॉ. एल. मुरुगन के इस्तीफे से खाली हुई इस सीट के लिए उम्मीदवार 2 नवंबर तक पर्चा भर सकेंगे। जरूरत पड़ने पर 12 नवंबर को मतदान कराया जाएगा।
2 नवंबर तक दाखिल होंगे नामांकन
निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार, 26 अक्टूबर से 2 नवंबर तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे। उम्मीदवार विधानसभा भवन स्थित रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय में सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक पर्चा जमा कर सकते हैं। सार्वजनिक अवकाश के दिन नामांकन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
नामांकन पत्रों की जांच 3 नवंबर को दोपहर 2 बजे होगी। उम्मीदवार 5 नवंबर को दोपहर 3 बजे तक अपना नाम वापस ले सकेंगे।
12 नवंबर को मतदान, उसी दिन मतगणना
यदि चुनाव की नौबत आती है, तो 12 नवंबर को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा। मतदान समाप्त होने के बाद मतगणना की जाएगी।
उपचुनाव के लिए विधानसभा के अपर सचिव उमेश शर्मा को रिटर्निंग ऑफिसर और अपर सचिव मयंक वर्मा को सहायक रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया गया है। निर्वाचन कार्यालय विधानसभा भवन के समिति कक्ष क्रमांक-2 (एम-02) में बनाया गया है।
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अप्रैल 2030 तक रहेगा नए सदस्य का कार्यकाल
डॉ. एल. मुरुगन अप्रैल 2024 में मध्य प्रदेश से राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। उन्होंने 14 अक्टूबर 2026 को राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद यह सीट रिक्त हो गई।
मुरुगन का कार्यकाल 3 अप्रैल 2030 तक निर्धारित था। उपचुनाव में निर्वाचित होने वाले नए सदस्य का कार्यकाल भी इसी तारीख तक रहेगा।

