बालाघाट। नगरपालिका परिषद बालाघाट द्वारा नजदीकी रेंगाटोला में कचरा डंपिंग के प्रदूषण को लेकर मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जबलपुर ने बड़ी कार्रवाही की है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जबलपुर इकाई ने बालाघाट नगरपालिका परिषद द्वारा विगत कई वर्षों से रेंगाटोला में कचरा डंपिंग किया बिना किसी ठोस प्रबंधन के किया जा रहा है, जिसके चलते 17 करोड़ का जुमार्ना लगाया है।
मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जबलपुर की ओर से नगरपालिका परिषद बालाघाट पर विगत कई वर्षों से लगाएं गए करोड़ों रुपए के जुर्माने को लेकर नगरपालिका परिषद बालाघाट के विरुद्ध 17 करोड़ रुपए की वसूली के लिए आर सी सी जारी किया है। यह जुर्माना नगरपालिका पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के नियमों की अनदेखी के कारण लगाया गया है। जुर्माना मुख्य रूप से कचरा प्रबंधन, सीवेज उपचार और अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई न करने के लिए लगाया गया है।
पर्यावरण को नुकसान
एनजीटी ने पाया कि नगरपालिका बालाघाट ने निर्धारित पर्यावरण मानदंडों का पालन नहीं किया, जिससे शहर में प्रदूषण और कचरे का अंबार लगा है। नगरपालिका को इस राशि को पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में जमा करना होगा और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे।
यह मामला मध्य प्रदेश के कई अन्य शहरों के लिए एनजीटी द्वारा लगाए गए जुर्माना एक उदाहरण बन सकता है। जहां स्थानीय निकायों पर पर्यावरण नियमों के उल्लंघन हो रहे हैं वह तत्काल कोई ठोस कदम उठाएं वरना उनके विरुद्ध कार्रवाई हो सकती है। बालाघाट नगरपालिका को उसके द्वारा पहुंचाए गए पर्यावरण नुकसान की भरपाई के लिए जुर्माना देना होगा।
नगरपालिका बालाघाट पर एनजीटी ने लगाया 17 करोड़ का जुर्माना
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