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राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला: CBI जांच और CAG ऑडिट की मांग पर सोमवार को हाईकोर्ट में सुनवाई संभव

लखनऊ। अयोध्या स्थित श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के दानपात्रों से कथित चढ़ावा चोरी के मामले में दायर जनहित याचिका (PIL) पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में सोमवार, 6 जुलाई को सुनवाई होने की संभावना है। याचिका में मामले की CBI से निष्पक्ष जांच कराने और मंदिर में मिलने वाले चढ़ावे का CAG (महालेखा परीक्षक एवं नियंत्रक) से ऑडिट कराने की मांग की गई है।

यह जनहित याचिका स्थानीय अधिवक्ता मोहित अशोक ने 12 जून को दाखिल की थी। हालांकि ग्रीष्मकालीन अवकाश और समयाभाव के कारण इस पर सुनवाई नहीं हो सकी। अब यह मामला न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की खंडपीठ के समक्ष सूचीबद्ध है।

याचिका में क्या-क्या मांग की गई है?

याचिकाकर्ता ने अदालत से आग्रह किया है कि दानपात्रों में प्राप्त नकद राशि, सोने-चांदी के आभूषण और अन्य कीमती वस्तुओं के कथित गबन के आरोपों की जांच CBI को सौंपी जाए। साथ ही मंदिर के चढ़ावे और दान की पूरी संपत्ति का CAG से स्वतंत्र ऑडिट कराया जाए।

याचिका में राज्य सरकार को भी निर्देश देने की मांग की गई है कि मामले की जांच पुलिस अधीक्षक (SP) स्तर के अधिकारी की निगरानी में कराई जाए, ताकि जांच पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी हो।

भक्तों की भावनाओं का दिया गया हवाला

याचिकाकर्ता का कहना है कि भगवान श्रीराम करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था के केंद्र हैं। मंदिर के चढ़ावे में कथित गड़बड़ी और गबन की खबरों से भक्तों की भावनाएं आहत हुई हैं। ऐसे में पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और वित्तीय ऑडिट जरूरी है, जिससे सच्चाई सामने आ सके।

याचिका में केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, CBI निदेशक, CAG और श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को भी पक्षकार बनाया गया है।

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