भोपाल: परिवार के साथ घूमने गए एक व्यक्ति के सूने घर का ताला तोड़कर चोरी करने की नीयत से घुसे आरोपी को कोर्ट ने सख्त सजा सुनाई है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कपिल बौरासी की अदालत ने आरोपी शाहब खान को 3 वर्ष के सश्रम कारावास और 200 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी आलोक प्रजापति ने बताया कि यह फैसला 29 अक्टूबर 2026 को सुनाया गया। आरोपी को भारतीय न्याय संहिता की धारा 331(4) के तहत दोषी ठहराया गया। शासन की ओर से पैरवी आलोक प्रजापति ने की।
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क्या था मामला?
अभियोजन के अनुसार 29 मार्च 2026 को फरियादी शाम 6 बजे परिवार के साथ न्यू मार्केट घूमने गया था। रात करीब 9 बजे वापस लौटा तो देखा कि कमरे का गेट खुला है और ताला टूटा पड़ा है। फरियादी अंदर घुसा तो एक व्यक्ति घर में तलाशी ले रहा था। फरियादी को देखते ही आरोपी ने उसे धक्का दिया और भागने लगा। फरियादी ने शोर मचाया तो पड़ोसी आ गए और आरोपी को पकड़ लिया।
आरोपी के पास से लोहे की टामी, ताला तोड़ने का औजार और पेचकस बरामद हुआ था। फरियादी उसे पकड़कर थाने ले आया।
पुलिस थाना कोतवाली ने अपराध क्रमांक 67/2026 धारा 331(4) बीएनएस के तहत केस दर्ज कर विवेचना की और चालान न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने दस्तावेज, तर्क और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।

