रांची: अगर आप बाजार से पैक्ड फूड, बिस्कुट, एनर्जी ड्रिंक या आइसक्रीम खरीदते हैं तो यह खबर आपके लिए जरूरी है। खाद्य सुरक्षा से जुड़े नियमों के उल्लंघन को लेकर 115 खाद्य उत्पादों को जांच के दायरे में लाया गया है। इन उत्पादों के बाजार में मौजूद स्टॉक को वापस लेने और बिक्री रोकने के निर्देश जारी किए गए हैं।एफएसएसएआई की ओर से भ्रामक दावों, गलत लेबलिंग और खाद्य मानकों से जुड़े नियमों के उल्लंघन के मामलों में इन उत्पादों को चिन्हित किया गया है। इसके बाद झारखंड में खाद्य सुरक्षा विभाग ने इनकी बिक्री और उपलब्ध स्टॉक की जांच शुरू कर दी है।
दुकानदारों से लेकर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तक पर नजर
खाद्य सुरक्षा विभाग ने कारोबारियों, वितरकों, दुकानदारों और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को निर्देश दिया है कि चिन्हित उत्पादों का स्टॉक तत्काल वापस लिया जाए और उनकी बिक्री रोक दी जाए। रांची समेत राज्य के अलग-अलग हिस्सों में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने जांच तेज कर दी है।
कई नामी ब्रांड सूची में शामिल
जिन उत्पादों को लेकर आपत्ति दर्ज की गई है, उनमें पतंजलि दूध बिस्कुट, किंडर जॉय और सफोला टोटल हार्ट प्रो कुकिंग ऑयल जैसे उत्पाद शामिल हैं। इन उत्पादों की पैकेजिंग पर किए गए कुछ दावों को लेकर खाद्य मानकों के तहत सवाल उठाए गए हैं।
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नियमों की अनदेखी पड़ी तो भारी पड़ेगी
खाद्य सुरक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि रिकॉल के आदेश का पालन नहीं करने, गलत ब्रांडिंग या भ्रामक दावे करने वाले कारोबारियों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत कार्रवाई की जाएगी।विभाग ने उपभोक्ताओं से भी अपील की है कि पैक्ड खाद्य सामग्री खरीदते समय लेबल, सामग्री, पोषण संबंधी जानकारी और उत्पाद पर किए गए दावों को ध्यान से जरूर जांचें।

