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झारखंड शिक्षक भर्ती पर हाईकोर्ट सख्त, JSSC को संशोधित मेधा सूची पेश करने का आदेश

झारखंड: शिक्षक भर्ती घोटाला में झारखंड हाईकोर्ट ने जेएसएससी (JSSC) को संशोधित मेधा सूची पेश करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट की कमेटी ने घोटाले में गड़बड़ियों की जांच करते हुए संशोधित राज्य मेधा सूची प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। अदालत ने सामुदायिक स्वास्थ्य के स्नातक विज्ञान कोर्स उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने और उन्हें 4200 ग्रेड पे देने का भी आदेश दिया है।

अगली सुनवाई के लिए 26 सितंबर की तिथि निर्धारित की

बता दें कि हाई कोर्ट के आदेश के बाद वन मैन फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की ओर से शिक्षक नियुक्ति में हुई गड़बड़ियों की जांच की जा रही है। मामले की अगली सुनवाई के लिए 26 सितंबर की तिथि निर्धारित की गई।

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शपथ पत्र दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय मांगा

सुनवाई के दौरान कमेटी ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) को निर्देश दिया कि वह सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बनाई गई विषयवार, कोटिवार संशोधित राज्य मेधा सूची प्रस्तुत करे। राज्य सरकार की ओर से माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने जेएसएससी द्वारा सरकार को उपलब्ध कराई गई अनुशंसा के आधार पर की गई नियुक्तियों के संदर्भ में शपथ पत्र दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय मांगा। सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वत्स, तान्या सिंह, राजेश कुमार एवं अन्य ने पक्ष रखा।

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