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25 लाख के चेक बाउंस मामले में राजपाल यादव के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट, मुंबई पुलिस को आदेश

इंदौर: बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। मध्य प्रदेश के महू स्थित न्यायालय ने 25 लाख रुपये के चेक बाउंस मामले में उनके खिलाफ गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। अदालत ने मुंबई पुलिस को वारंट की तामीली कर अभिनेता को गिरफ्तार करने और अगली सुनवाई से पहले महू कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए हैं।

राजपाल यादव इस मामले में कई बार सुनवाई के दौरान अदालत में पेश नहीं हुए। इससे पहले कोर्ट ने उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने निर्धारित समय पर अदालत में पेश होकर जमानत नहीं कराई। लगातार गैरहाजिर रहने पर अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया।

फिल्म फाइनेंसर की शिकायत पर दर्ज हुआ मामला

यह मामला महू निवासी फिल्म फाइनेंसर प्रकाश जाजू की शिकायत से जुड़ा है। शिकायत के अनुसार, राजपाल यादव और प्रकाश जाजू के बीच 25 लाख रुपये का लेनदेन हुआ था। इस रकम की वापसी के लिए अभिनेता की ओर से बाद की तारीख के चेक दिए गए थे।

प्रकाश जाजू ने जब ये चेक बैंक में जमा किए तो खाते में पर्याप्त राशि नहीं होने के कारण भुगतान नहीं हो सका और चेक बाउंस हो गए। इसके बाद उन्होंने अदालत में शिकायत दर्ज कराई। मामले में परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के तहत कार्रवाई की जा रही है।

जमानत का भरोसा देने के बाद भी नहीं पहुंचे

फरियादी पक्ष के वकील राधेश्याम अग्रवाल के मुताबिक, अदालत से जमानती वारंट जारी होने के बाद राजपाल यादव मुंबई पुलिस के सामने पेश हुए थे। इस दौरान उन्होंने निर्धारित तारीख पर महू कोर्ट पहुंचकर जमानत कराने का भरोसा दिया था।

हालांकि, तय समय बीतने के बावजूद न तो उन्होंने जमानत कराई और न ही अदालत में खुद पेश हुए। उनकी लगातार अनुपस्थिति को देखते हुए फर्स्ट क्लास ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फरहान एम. कुरैशी की अदालत ने गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया।

मुंबई पुलिस को गिरफ्तारी की जिम्मेदारी

अदालत ने मुंबई पुलिस को राजपाल यादव के खिलाफ जारी वारंट की तामीली सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। पुलिस को उन्हें गिरफ्तार कर अगली सुनवाई से पहले महू न्यायालय के समक्ष पेश करना होगा। अब आगे की कार्रवाई वारंट की तामीली और अभिनेता की अदालत में पेशी पर निर्भर करेगी।

पहले भी चेक बाउंस मामले में काट चुके हैं जेल

राजपाल यादव इससे पहले भी चेक बाउंस के मामलों में कानूनी कार्रवाई का सामना कर चुके हैं। जून 2024 में दिल्ली हाईकोर्ट ने एक मामले में उनकी सजा पर अस्थायी रोक लगाई थी और करीब 9 करोड़ रुपये का बकाया चुकाने का निर्देश दिया था। तय रकम का भुगतान नहीं होने पर अदालत ने 2 फरवरी 2026 को उन्हें सरेंडर करने का आदेश दिया था।

इसके बाद राजपाल यादव ने 5 फरवरी 2026 को तिहाड़ जेल में सरेंडर किया था। करीब 12 दिन जेल में रहने के बाद 17 फरवरी को उन्हें दिल्ली हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई थी।

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2018 में सुनाई गई थी छह महीने की सजा

चेक बाउंस के एक अन्य मामले में अप्रैल 2018 में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने राजपाल यादव और उनकी पत्नी राधा को दोषी ठहराया था। अदालत ने राजपाल यादव को छह महीने की जेल की सजा सुनाई थी। इसके बाद 2019 की शुरुआत में सेशंस कोर्ट ने भी मजिस्ट्रेट कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा था।

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