नई दिल्ली: केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कुछ श्रेणी की दवाओं की बिक्री और रिकॉर्डिंग व्यवस्था को सख्त करने का प्रस्ताव रखा है। इसके तहत मेडिकल स्टोर्स पर सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य किया जा सकता है। प्रस्ताव में शेड्यूल H, H1 और X के तहत आने वाली दवाओं की बिक्री की निगरानी मजबूत करने की बात कही गई है।
8 सितंबर को जारी हुआ ड्राफ्ट
मंत्रालय ने 8 सितंबर 2026 को ड्रग्स रूल्स, 1945 में संशोधन से संबंधित ड्राफ्ट गजट नोटिफिकेशन जारी किया है। इसका उद्देश्य ऐसी दवाओं की बिक्री में निगरानी और जवाबदेही बढ़ाना है, जिनकी बिक्री के लिए नियमों के तहत डॉक्टर के पर्चे की आवश्यकता होती है।
शेड्यूल H, H1 और X में अलग-अलग प्रकार की नियंत्रित और प्रिस्क्रिप्शन वाली दवाएं शामिल हैं। इनमें कुछ एंटीबायोटिक्स, साइकोट्रॉपिक दवाएं और अन्य ऐसी दवाएं शामिल हैं, जिनका इस्तेमाल चिकित्सकीय निगरानी में किया जाना जरूरी है।
हर बिक्री का रिकॉर्ड रखने की कवायद
प्रस्ताव के मुताबिक, मेडिकल स्टोर में सीसीटीवी व्यवस्था होने से दवाओं की बिक्री से संबंधित गतिविधियों की निगरानी की जा सकेगी। इससे जरूरत पड़ने पर यह जांचने में मदद मिल सकती है कि संबंधित दवा की बिक्री कब और किस परिस्थिति में हुई थी।
मंत्रालय का कहना है कि इस व्यवस्था से बिना वैध पर्चे के दवाओं की बिक्री पर निगरानी बढ़ाने में मदद मिल सकती है। साथ ही, एंटीबायोटिक्स के अनुचित इस्तेमाल और कुछ दवाओं के गलत उपयोग से जुड़ी चिंताओं को भी संबोधित किया जा सकेगा।
प्रस्ताव को DTAB की सिफारिश
मंत्रालय के अनुसार, सीसीटीवी से संबंधित प्रस्ताव पर पहले ड्रग्स कंसल्टेटिव कमेटी (DCC) में चर्चा हुई थी। इसके बाद इसे ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड (DTAB) के समक्ष रखा गया। विचार-विमर्श के बाद DTAB ने प्रस्ताव को आगे बढ़ाने की सिफारिश की है।
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अभी सुझाव और आपत्तियां मांगी गईं
यह व्यवस्था फिलहाल प्रस्ताव के स्तर पर है। मंत्रालय ने ड्राफ्ट नोटिफिकेशन पर दवा कारोबार से जुड़े संगठनों, फार्मासिस्टों, अन्य हितधारकों और आम लोगों से सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं। प्राप्त सुझावों पर विचार के बाद आगे की प्रक्रिया तय की जाएगी।
इस प्रस्ताव के लागू होने की स्थिति में मेडिकल स्टोर्स को सीसीटीवी लगाने और उससे जुड़ी निगरानी व्यवस्था के लिए निर्धारित नियमों का पालन करना होगा।

