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सड़क पर बिना इंडिकेटर खड़ी की पिकअप, हादसे में मौत के मामले में आरोपी को 2 साल की सजा

भोपाल: राजधानी भोपाल में सड़क पर लापरवाही से वाहन खड़ा करने के कारण हुई एक व्यक्ति की मौत के मामले में अदालत ने आरोपी को दो साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। करीब 10 साल पुराने इस मामले में आरोपी अजय उर्फ राजकुमार को दोषी पाते हुए अदालत ने एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

सड़क पर खड़ी पिकअप से टकराया था वाहन

यह घटना 24 मई 2016 की है। भोपाल के छोला मंदिर थाना क्षेत्र में माहोली गांव से आगे अयोध्या नगर जाने वाली सड़क पर एक बोलेरो पिकअप क्रमांक MP04GA3022 बिना इंडिकेटर दिए खड़ी थी। इसी दौरान पीछे से आ रहा वाहन क्रमांक MP04NE1090 पिकअप से टकरा गया।

टक्कर के बाद वाहन चालक सड़क पर गिर गया और उसके सिर में गंभीर चोट लग गई। हादसे में उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी, जिसके बाद छोला मंदिर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की।

पुलिस ने जांच के बाद अदालत में पेश किया चालान

पुलिस ने मामले में अपराध क्रमांक 292/2016 दर्ज कर जांच शुरू की थी। जांच के दौरान घटनास्थल का नक्शा तैयार किया गया, गवाहों के बयान दर्ज किए गए और संबंधित वाहन को जब्त किया गया। सभी जरूरी साक्ष्य जुटाने के बाद पुलिस ने अदालत में चालान पेश किया।

मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अदालत के सामने घटना से जुड़े दस्तावेज, गवाहों के बयान और अन्य सबूत प्रस्तुत किए।

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करीब 10 साल बाद अदालत ने सुनाया फैसला

सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी दीपिका सिंह ने बताया कि 7 अक्टूबर 2026 को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्रीमती मेघा अग्रवाल की अदालत ने मामले में फैसला सुनाया।

अदालत ने अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों और तर्कों के आधार पर आरोपी अजय उर्फ राजकुमार को भारतीय दंड संहिता की धारा 304-ए के तहत दोषी पाया। आरोपी को दो साल के सश्रम कारावास और एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है।

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