भोपाल: ट्रेन में मोबाइल पर तेज आवाज में गाने सुनना, वीडियो और रील चलाना या स्पीकर पर ऑडियो बजाना यात्रियों को भारी पड़ सकता है। पश्चिम मध्य रेलवे के भोपाल मंडल ने यात्रियों को नियमों के प्रति जागरूक करते हुए मोबाइल का इस्तेमाल जिम्मेदारी से करने की अपील की है। रेलवे के मुताबिक, संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत उल्लंघन के मामलों में 1,000 रुपये तक का जुर्माना, छह महीने तक की जेल या दोनों की सजा हो सकती है।
रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी नवल अग्रवाल के अनुसार, जन विश्वास (संशोधन प्रावधान) अधिनियम, 2026 के तहत रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 145 में किए गए संशोधनों के संदर्भ में नियमों के पालन पर जोर दिया जा रहा है। ट्रेन के कोच, प्लेटफॉर्म और प्रतीक्षालय जैसे सार्वजनिक स्थानों पर तेज आवाज में मोबाइल चलाने से दूसरे यात्रियों को परेशानी हो सकती है। ऐसे मामलों में संबंधित कानूनी प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है।
ईयरफोन लगाएं, धीमी रखें मोबाइल की आवाज
वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ कटारिया ने यात्रियों से गाने सुनने, वीडियो देखने और रील चलाने के दौरान ईयरफोन का इस्तेमाल करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि मोबाइल के स्पीकर पर तेज आवाज में ऑडियो चलाने से बचें। फोन पर बातचीत करते समय भी आवाज धीमी रखें, ताकि आसपास बैठे यात्रियों को परेशानी न हो।
यह भी पढ़ें: NEET पेपर लीक: 14 आरोपियों पर आरोप तय करने का फैसला 18 नवंबर को
रात में शोर से टूट सकती है यात्रियों की नींद
रेलवे ने यात्रियों से सहयात्रियों की सुविधा, आराम और निजता का ध्यान रखने की अपील की है। खासकर रात के समय और वातानुकूलित कोच में तेज आवाज से दूसरे यात्रियों की नींद और आराम प्रभावित हो सकता है। रेलवे के अनुसार, सार्वजनिक स्थानों पर अनावश्यक शोर से बचना और मोबाइल का जिम्मेदारी से इस्तेमाल करना जरूरी है।
रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा के दौरान दूसरों की सुविधा का ध्यान रखें और गाने सुनने, वीडियो देखने या रील चलाने के लिए ईयरफोन का इस्तेमाल करें। इससे सहयात्रियों को होने वाली परेशानी से बचा जा सकता है।

