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सौतेले पिता को आजीवन कारावास की सजा, न्यायालय ने पीड़िता को 4 लाख रुपये प्रतिकर देने का आदेश दिया

भोपाल: विशेष लोक अभियोजक अनिल कुमार पटेल ने बताया कि दिनांक 30 अक्टूबर 2026 को माननीय न्यायालय श्रीमती नीलम मिश्रा, अनन्य विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) / तेरहवें अपर सत्र न्यायाधीश, भोपाल द्वारा नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी सौतेले पिता को सजा सुनाई गई।

न्यायालय ने आरोपी को धारा 65(1) बीएनएस में 20 वर्ष के सश्रम कारावास और 2000 रुपये अर्थदंड तथा धारा 5एल/6, 5एम/6 पॉक्सो एक्ट में आजीवन कारावास एवं 1000-1000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। प्रकरण में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक अनिल कुमार पटेल एवं लक्ष्मी कसाब द्वारा सशक्त पैरवी की गई।

अभियोजन के अनुसार थाना बिलखिरिया में दिनांक 26 जुलाई 2024 को पीड़िता ने अपनी मां और मौसी के साथ उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके पिता का चार साल पहले बीमारी से निधन हो गया था।

दिनांक 26 जुलाई 2024 से करीब 20 दिन पहले उसकी मां और आरोपी की मां अस्पताल गई थीं, घर में वह अकेली थी। तभी दोपहर करीब 2 बजे उसका सौतेला पिता घर आया और उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया। इसके बाद दिनांक 21 जुलाई 2024 को दोपहर 12 बजे उसकी मां मजदूरी करने गई थी, तब वह घर पर अकेली थी। आरोपी ने दोबारा उसके साथ जबरदस्ती गलत काम किया।

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