जबलपुर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सागर जिले की देवरी नगर पालिका अध्यक्ष नेहा जैन को पद पर बहाल कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि किसी निर्वाचित जनप्रतिनिधि को केवल संदेह के आधार पर पद से नहीं हटाया जा सकता।
वित्तीय अनियमितता के आरोप में हटाया गया था
राज्य सरकार ने 25 अगस्त 2025 को नेहा जैन को कथित वित्तीय अनियमितताओं के आरोप में पद से हटा दिया था। इस कार्रवाई के बाद नगर पालिका की राजनीति में काफी हलचल मच गई थी और मामला भोपाल तक पहुंच गया था।
ठोस सबूत जरूरीः हाईकोर्ट
मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस विशाल मिश्रा की बेंच ने कहा कि किसी निर्वाचित प्रतिनिधि को हटाने के लिए ठोस प्रमाण आवश्यक हैं। केवल आशंका या संदेह के आधार पर कार्रवाई उचित नहीं है। कोर्ट के फैसले के बाद देवरी की स्थानीय राजनीति एक बार फिर गरमा गई है।
हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, देवरी नगर पालिका अध्यक्ष नेहा जैन पद पर बहाल


