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अभिजीत दिपके को दिल्ली कोर्ट से जमानत, पीस बॉन्ड भरने के बाद होंगे रिहा

नई दिल्ली: कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके को दिल्ली की मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सशर्त जमानत दे दी है। अदालत ने उन्हें शांति बनाए रखने से संबंधित पीस बॉन्ड भरने का निर्देश दिया है। बॉन्ड भरने की औपचारिकताएं पूरी होने के बाद उन्हें रिहा किया जाएगा। अदालत के इस आदेश के बाद उनकी रिहाई का रास्ता साफ हो गया है।

मंदिर मार्ग थाने में मजिस्ट्रेट के सामने पेशी

अभिजीत दिपके को शनिवार को कड़ी सुरक्षा के बीच दिल्ली में विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। उन्हें मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन में मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया था। पेशी के बाद अदालत ने उन्हें पीस बॉन्ड भरने की शर्त पर जमानत दे दी।

अब बॉन्ड से जुड़ी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद उनकी रिहाई की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

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तिरंगा मार्च से पहले हिरासत में लिए गए थे दिपके

अभिजीत दिपके को शुक्रवार को दिल्ली में प्रस्तावित ‘लहरा दो तिरंगा’ मार्च से पहले हिरासत में लिया गया था। बाद में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उन्हें नई दिल्ली स्थित उनके आवास से हिरासत में लिया था।

इस मामले में ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा को भी एहतियाती प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया था। हालांकि, उन्हें एक दिन पहले ही रिहा कर दिया गया था।

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