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दिल्ली हर्ष फायरिंग केस में बिहार के भाजपा विधायक राजू कुमार सिंह दोषी करार

नई दिल्ली। वर्ष 2018 के चर्चित हर्ष फायरिंग मामले में राऊज एवेन्यू कोर्ट ने बिहार के भाजपा विधायक राजू कुमार सिंह को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने उन्हें भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 304 (भाग-2) और आर्म्स एक्ट की धारा 30 के तहत दोषी माना है। फैसले के बाद अदालत ने विधायक को तत्काल हिरासत में लेने के आदेश दिए, जिसके बाद उन्हें कोर्ट परिसर से ही हिरासत में ले लिया गया।

2018 की न्यू ईयर पार्टी में हुई थी महिला की मौत

बता दें यह मामला 31 दिसंबर 2018 का है, जब दिल्ली के वसंत कुंज स्थित एक फार्महाउस में नए साल के स्वागत के लिए आयोजित पार्टी के दौरान गोली चलने से एक महिला की मौत हो गई थी। आरोप था कि पार्टी के दौरान विधायक राजू कुमार सिंह ने अपनी लाइसेंसी पिस्तौल से हर्ष फायरिंग की थी, जिसके चलते यह दर्दनाक हादसा हुआ। घटना के बाद दिल्ली पुलिस ने विधायक राजू कुमार सिंह और उनके एक सहयोगी को गिरफ्तार किया था। मामले की जांच के बाद पुलिस ने अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी।

आरोपी को संभावित परिणाम का था ज्ञान

सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि भीड़भाड़ वाली पार्टी में हथियार से गोली चलाना बेहद खतरनाक कृत्य है। कोर्ट के अनुसार, आरोपी को यह जानकारी थी कि इस तरह की कार्रवाई किसी व्यक्ति की जान ले सकती है, इसके बावजूद उन्होंने फायरिंग की। अदालत ने माना कि आरोपी का कृत्य लापरवाही से कहीं अधिक गंभीर था और इसमें मौत होने की संभावना का पर्याप्त ज्ञान मौजूद था।

पत्नी और दो अन्य आरोपी बरी

इस मामले में विधायक की पत्नी रेनू सिंह को अदालत ने सभी आरोपों से बरी कर दिया है। वहीं सह-आरोपी राणा राजेश सिंह और रामेंद्र सिंह को भी पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलने पर दोषमुक्त कर दिया गया।

2023 में तय हुए थे आरोप

गौरतलब है कि वर्ष 2023 में अदालत ने राजू कुमार सिंह, उनकी पत्नी रेनू सिंह और अन्य सहयोगियों के खिलाफ आरोप तय करने के निर्देश दिए थे। उस समय भी कोर्ट ने प्रथम दृष्टया राजू कुमार सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 304 (भाग-2) और आर्म्स एक्ट की धारा 30 के तहत मामला बनना माना था। अब दोषसिद्धि के बाद इस हाई-प्रोफाइल मामले में सजा पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।

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