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बिना अनुज्ञा पत्र के मक्का का परिवहन करते ट्रक पकड़ाया, परिवहनकर्ता से हजारों रुपये का दांडिक शुल्क वसूला

बालाघाट: कृषि उपज के अवैध परिवहन पर लगाम कसने के लिए प्रशासन ने एक बार फिर सख्ती दिखाई है। मंडी समिति और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने रात्रि निरीक्षण के दौरान बालाघाट-गोंदिया मार्ग पर बिना अनुज्ञा पत्र के मक्का ले जा रहे ट्रक को पकड़कर बड़ी कार्रवाई की है। इस कार्रवाई से अवैध परिवहन करने वालों में हड़कंप मच गया है।

बालाघाट-गोंदिया मार्ग पर मर्री टोल प्लाजा के पास की गई कार्रवाई

बालाघाट-गोंदिया मार्ग पर मर्री टोल प्लाजा के पास की गई इस कार्रवाई में परिवहनकर्ता फर्म से 74 हजार 734 रुपये का दांडिक मंडी शुल्क वसूल किया गया।

एसडीएम के निर्देशन में मंडी और राजस्व की संयुक्त टीम ने की जांच

जानकारी के अनुसार, एसडीएम बालाघाट गोपाल सोनी के निर्देशन में मंडी समिति एवं राजस्व विभाग का संयुक्त दल 3 अक्टूबर 2026 की रात्रि में मंडी क्षेत्र का निरीक्षण कर रहा था। इसी दौरान मर्री टोल प्लाजा पर ट्रक क्रमांक एमएच 40 बीजी 4165 को रोककर जांच की गई।

जांच में ट्रक में 293 क्विंटल मक्का लोड पाया गया। यह मक्का सिवनी जिले के कान्हीवाड़ा से राजनांदगांव ले जाया जा रहा था। परिवहन के दौरान ट्रक चालक के पास वैध मंडी अनुज्ञा पत्र नहीं पाया गया।

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मंडी अधिनियम के उल्लंघन पर फर्म से वसूला गया दांडिक शुल्क

इस पर मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 की धारा 19(6) के उल्लंघन का प्रकरण तैयार कर परिवहनकर्ता फर्म मेसर्स शंकरलाल साहू, कान्हीवाड़ा से 74,734 रुपये का दांडिक मंडी शुल्क वसूल किया गया।

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