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ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर रौशन आनंद की जमानत याचिका खारिज

पटना। चर्चित फैसल खान कोचिंग सेंटर हमला मामले में ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रौशन आनंद को अदालत से बड़ा झटका लगा है। पटना सिविल कोर्ट ने उनकी नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट के इस फैसले के बाद रौशन आनंद फिलहाल बेऊर जेल में ही रहेंगे।

3 जून को हुई थी गिरफ्तारी

जानकारी अनुसार, मामला 2 जून की रात का है, जब फैसल खान की कोचिंग संस्थान पर कथित रूप से हमला किया गया था। घटना के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और 3 जून को रौशन आनंद को गिरफ्तार कर लिया गया। जांच एजेंसियों का आरोप है कि हमले की साजिश और उसे अंजाम दिलाने में उनकी भूमिका रही है। हालांकि, मामले की जांच अभी जारी है और पुलिस विभिन्न पहलुओं पर सबूत जुटाने में लगी हुई है।

अदालत में दोनों पक्षों ने रखी दलीलें

बता दें जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान रौशन आनंद की ओर से नियमित जमानत देने की मांग की गई। बचाव पक्ष ने अदालत को बताया कि आरोपी जांच में सहयोग कर रहे हैं और उन्हें राहत दी जानी चाहिए। वहीं अभियोजन पक्ष ने मामले की गंभीरता को रेखांकित करते हुए जमानत का विरोध किया। सरकारी पक्ष का कहना था कि मामला संगीन आरोपों से जुड़ा है और जांच अभी जारी है, ऐसे में जमानत दिए जाने से जांच प्रभावित हो सकती है।

अब सबकी नजर इस बात पर है कि आगे की न्यायिक प्रक्रिया में क्या नए तथ्य सामने आते हैं और जांच एजेंसियां कोर्ट में क्या सबूत पेश करती हैं।

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