मुंबई: अभिनेता इमरान खान ने SIR के विरोध में हुए प्रदर्शन में शामिल होने के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट से बिना शर्त माफी मांग ली है। उन्होंने अदालत को भरोसा दिलाया है कि भविष्य में वह इस तरह के किसी भी विरोध प्रदर्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। इमरान खान के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल होने को लेकर ‘लीव इंडिया नोटिस’ (Leave India Notice) जारी किया गया था, जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर इस नोटिस को चुनौती दी थी।
मामले की सुनवाई बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति अद्वैत सेठना की पीठ के सामने हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने इमरान खान से बिना शर्त माफी मांगने और भविष्य में ऐसे प्रदर्शनों में शामिल नहीं होने संबंधी लिखित अंडरटेकिंग देने को कहा था। इसके बाद अभिनेता की ओर से अदालत में माफी और भरोसा दिलाया गया कि वह आगे इस तरह की गतिविधियों में शामिल नहीं होंगे।
7 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई
हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि इमरान खान को उनके खिलाफ जारी लीव इंडिया नोटिस का जवाब देने के लिए पर्याप्त समय दिया जाए। अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 7 दिसंबर तय की है। तब तक अभिनेता के खिलाफ जारी लीव इंडिया नोटिस पर रोक रहेगी। इसका मतलब है कि अगली सुनवाई तक इस नोटिस के आधार पर उनके खिलाफ देश छोड़ने की कार्रवाई नहीं की जाएगी।
OCI कार्ड को लेकर अदालत ने उठाए सवाल
सुनवाई के दौरान अदालत ने इमरान खान की नागरिकता और उनके OCI (Overseas Citizen of India) कार्ड को लेकर भी सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा कि वह लंबे समय से भारत में रह रहे हैं और यदि बचपन से ही उनका भारत से जुड़ाव रहा है, तो उन्होंने भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन क्यों नहीं किया। अदालत ने यह भी कहा कि OCI कार्डधारक भारतीय नागरिक नहीं होते और उन्हें भारतीय नागरिकों के समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं हैं।
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‘वसुधैव कुटुंबकम’ का भी किया जिक्र
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को भारत के ‘वसुधैव कुटुंबकम’ के सिद्धांत की याद दिलाई। अदालत ने कहा कि भारत की उदारता को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। कोर्ट ने इस बात पर भी ध्यान दिलाया कि इमरान खान को तत्काल देश से बाहर भेजने के बजाय पहले नोटिस जारी किया गया, ताकि उन्हें अपना पक्ष रखने का अवसर मिल सके।
इस मामले में बीजेपी नेता किरीट सोमैया की शिकायत के बाद पुलिस ने इमरान खान को हिरासत में भी लिया था। अब मामले की अगली सुनवाई 7 दिसंबर को होगी। उस दिन अदालत में लीव इंडिया नोटिस और अभिनेता की ओर से दिए गए जवाब पर आगे विचार किया जाएगा।

