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बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई: सेंधवा विपणन सहकारी संस्था के प्रबंधक निलम्बित, कलेक्टर के निरीक्षण के दौरान पाए गए थे अनुपस्थित

बड़वानी।
जिला कलेक्टर श्रीमती जयति सिंह ने प्रशासनिक कार्यों में लापरवाही बरतने पर कड़ा रुख अपनाया है। 13 अक्टूबर 2025 को जारी एक आदेश के तहत, सेंधवा की विपणन सहकारी संस्था मर्यादित के प्रबंधक श्री सैफुद्दीन सैफ अली को तत्काल प्रभाव से सेवा से निलम्बित कर दिया गया है।
यह कार्रवाई तब की गई जब कलेक्टर श्रीमती जयति सिंह ने 10 अक्टूबर को विकासखंड सेंधवा के भ्रमण के दौरान पंजीयन कार्यों की समीक्षा के लिए मार्केटिंग सोसायटी सेंधवा का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय संस्था के प्रबंधक श्री सैफुद्दीन सैफ अली अनुपस्थित पाए गए थे।

नियमों का उल्लंघन बना निलंबन का आधार:
इस अनुपस्थिति पर उन्हें पूर्व में कारण बताओ नोटिस (Show Cause Notice) जारी किया गया था। आज दिनांक तक अनुपस्थित रहने और संतोषजनक जवाब न देने के कारण, प्रबंधक को मध्य प्रदेश प्राथमिक सहकारी विपणन कर्मचारी सेवा नियम के बिन्दु क्रमांक 32 की कण्डिका 02 (क, ख, ग, घ, छ, ज) के नियमों का उल्लंघन करने का दोषी पाया गया।
कलेक्टर ने नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्यवाही करते हुए उन्हें निलम्बित कर दिया है। निलंबन अवधि के दौरान, श्री सैफुद्दीन सैफ अली का मुख्यालय विपणन सहकारी संस्था मर्यादित सेंधवा नियत किया गया है और उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वहन भत्ता प्राप्त करने की पात्रता रहेगी।
प्रशासन के इस सख्त कदम से सरकारी संस्थाओं के कर्मचारियों को समय पर अपनी ड्यूटी पर उपस्थित रहने और कार्यों में लापरवाही न बरतने की स्पष्ट चेतावनी मिली है।

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