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एमपी पुलिस में महिला आरक्षक को लिंग परिवर्तन की अनुमति, गृह विभाग ने जारी किया आदेश

भोपाल। मध्य प्रदेश पुलिस में लिंग परिवर्तन से जुड़ा एक महत्वपूर्ण मामला सामने आया है। पुलिस विभाग में पदस्थ एक महिला आरक्षक को लिंग परिवर्तन की अनुमति मिल गई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश के बाद गृह विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। अब पुलिस मुख्यालय स्तर पर नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जा रही है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, संबंधित महिला आरक्षक ने लिंग परिवर्तन के लिए शासन को आवेदन दिया था। आवेदन के साथ भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना और नोटरीकृत शपथ-पत्र सहित आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किए गए थे। मामले की संवेदनशीलता और नियमों के अनुरूप प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए दस्तावेजों की विस्तृत जांच की गई।

चिकित्सकीय जांच और मेडिकल बोर्ड की अनुशंसा

प्रकरण के परीक्षण के दौरान संबंधित दस्तावेजों के साथ चिकित्सकीय अभिमतों पर भी विचार किया गया। इसके लिए भोपाल स्थित गांधी चिकित्सा महाविद्यालय में चिकित्सकीय जांच कराई गई। इसके बाद मानसिक रोग विभाग के प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। जिला मेडिकल बोर्ड ने भी मामले में अनुशंसा की।

सभी दस्तावेजों और चिकित्सकीय रिपोर्टों की समीक्षा के बाद पुलिस मुख्यालय ने अपनी अनुशंसा शासन को भेजी थी। इसके बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर गृह विभाग ने अनुमति संबंधी प्रक्रिया पूरी करते हुए आदेश जारी कर दिए।

अब पुलिस मुख्यालय करेगा आगे की कार्रवाई

गृह विभाग से अनुमति मिलने के बाद अब पुलिस मुख्यालय नियमानुसार अगली कार्रवाई कर रहा है। इस प्रकरण में दस्तावेजों की जांच, चिकित्सकीय अभिमत और विभागीय अनुशंसा के बाद शासन स्तर पर निर्णय लिया गया है। मामला पुलिस विभाग में लिंग परिवर्तन से जुड़े अनुरोध पर प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत की गई कार्रवाई के रूप में सामने आया है।

 

 

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