इंदौर: इंदौर शहर में कानून-व्यवस्था और सार्वजनिक सुरक्षा को मजबूत बनाने के उद्देश्य से इंदौर पुलिस ने पब, बार, होटल और रेस्टोरेंट संचालकों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में स्पष्ट किया गया कि जारी निर्देशों का पालन सभी प्रतिष्ठानों के लिए अनिवार्य होगा। नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधित संचालकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
ड्रग्स और नाबालिगों की एंट्री पर सख्ती
बता दें नई गाइडलाइन के तहत सभी पब, बार, होटल और रेस्टोरेंट को पूरी तरह ड्रग्स मुक्त रखने के निर्देश दिए गए हैं। यदि किसी प्रतिष्ठान में मादक पदार्थों का सेवन, बिक्री या उससे जुड़ी गतिविधियां पाई जाती हैं, तो संचालक के खिलाफ सीधे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, नाबालिगों के प्रवेश पर सख्ती से रोक लगाने के निर्देश भी दिए गए हैं।
CCTV और महिला सुरक्षा होगी अनिवार्य
पुलिस ने सभी प्रतिष्ठानों में उच्च गुणवत्ता वाले CCTV कैमरे लगाने और उन्हें हर समय चालू रखने के निर्देश दिए हैं। CCTV फुटेज का नियमित रिकॉर्ड सुरक्षित रखना भी आवश्यक होगा। महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए प्रशिक्षित सुरक्षा गार्डों की तैनाती, शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई और सुरक्षित माहौल सुनिश्चित करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं।
यह भी पढ़ें-
ABVP ने मेडिकल इंटर्न्स का स्टाइपेंड ₹30,000 करने की रखी मांग , CM डॉ. मोहन यादव को सौंपा ज्ञापन
बिना अनुमति नहीं होंगे DJ नाइट और लाइव शो
इंदौर पुलिस ने स्पष्ट किया है कि पूर्व पुलिस अनुमति के बिना DJ नाइट, लाइव म्यूजिक, कलाकारों के शो या किसी विशेष कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जा सकेगा। ऐसे आयोजनों पर भी रोक रहेगी, जिनसे कानून-व्यवस्था या सार्वजनिक शांति प्रभावित होने की आशंका हो।
समय-सीमा और पार्किंग व्यवस्था का पालन जरूरी
गाइडलाइन के अनुसार, सभी प्रतिष्ठानों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर ही संचालन करना होगा। साथ ही, ग्राहकों के लिए पर्याप्त दोपहिया और चारपहिया पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि सार्वजनिक सड़कों पर यातायात बाधित न हो।
पुलिस ने साफ किया है कि ये केवल सलाह नहीं, बल्कि अनिवार्य निर्देश हैं। यदि कोई पब, बार, होटल या रेस्टोरेंट इन नियमों का पालन नहीं करता है, तो उसके खिलाफ नियमानुसार सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

