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आसाराम को फिलहाल जमानत नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार से मांगा जवाब

नई दिल्ली। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे आसाराम को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। शीर्ष अदालत ने राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली आसाराम की याचिका पर राजस्थान सरकार को नोटिस जारी किया है।

बता दें आसाराम ने वर्ष 2013 में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषसिद्धि और उम्रकैद की सजा को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। साथ ही खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत देने की भी मांग की है।

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि फिलहाल आसाराम को अंतरिम जमानत नहीं दी जा सकती। अदालत ने कहा कि पहले राजस्थान सरकार का पक्ष सुनना आवश्यक है। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि आसाराम एक प्रभावशाली व्यक्ति है, इसलिए जमानत पर फैसला करते समय सभी पहलुओं पर गंभीरता से विचार किया जाएगा।

गौरतलब है कि राजस्थान हाई कोर्ट ने मई 2026 में दिए अपने फैसले में सह-आरोपियों को बरी कर दिया था। वहीं, गैंगरेप और POCSO एक्ट की कुछ धाराओं से भी आसाराम को राहत दी गई थी। हालांकि, रेप के आरोप में पर्याप्त और ठोस साक्ष्य मिलने के आधार पर निचली अदालत द्वारा सुनाई गई उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा गया था।

अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट राजस्थान सरकार का जवाब मिलने के बाद आगे की सुनवाई करेगा। अंतरिम जमानत पर फैसला भी सरकार का पक्ष सुनने के बाद ही लिया जाएगा।

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