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विपक्षी नेता महमूद खान अचकजई का दावा,बोले- इमरान खान भी छोड़ सकते हैं पाकिस्तान

इस्लामाबाद: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और जेल में बंद इमरान खान को लेकर एक बड़ा दावा सामने आया है। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में विपक्ष के नेता महमूद खान अचकजई ने कहा है कि सरकार इमरान खान पर समझौता करने का दबाव बना रही है।

बयान की आधिकारिक पुष्टि सामने आना बाकी

अचकजई ने आशंका जताई कि इमरान खान भी नवाज शरीफ और बेनजीर भुट्टो की तरह पाकिस्तान छोड़कर जा सकते हैं। अचकजई पख्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी के अध्यक्ष भी हैं। हालांकि, इमरान खान के देश छोड़ने को लेकर किया गया यह दावा फिलहाल विपक्षी नेता का बयान है। इस पर आधिकारिक पुष्टि सामने आना बाकी है।

इमरान खान अगस्त 2023 से जेल में हैं 

73 साल के इमरान खान अगस्त 2023 से जेल में हैं। उन्हें सबसे पहले तोशाखाना मामले में 3 साल की सजा मिलने के बाद गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद उन पर सिफर, अल-कादिर ट्रस्ट और इद्दत निकाह समेत कई मामले दर्ज हुए। बाद में सिफर और इद्दत निकाह मामलों में उन्हें अदालत से राहत मिल गई। तोशाखाना मामले में भी उनकी एक सजा रोक दी गई। इसके बावजूद दूसरे मामलों के चलते वह अभी जेल में हैं।

राजनीतिक वजहों से दर्ज किए गए मामले

इमरान खान और उनकी पार्टी पीटीआई का कहना है कि 2022 में प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद उनके खिलाफ मामले राजनीतिक वजहों से दर्ज किए गए। उनका आरोप है कि उन्हें राजनीति और चुनाव से दूर रखने के लिए ऐसा किया गया।

वहीं, पाकिस्तान सरकार और जांच एजेंसियां इन आरोपों को खारिज करती हैं और कहती हैं कि ये मामले कानूनी प्रक्रिया के तहत चल रहे हैं।

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इमरान खान के प्रमुख केस की स्थिति

तोशाखाना केस: 2023 में इमरान खान को तोशाखाना मामले में 3 साल की सजा हुई थी। बाद में यह सजा निलंबित हुई। हालांकि, बाद में तोशाखाना से जुड़े एक अन्य मामले में दिसंबर 2025 में इमरान खान और बुशरा बीबी को 17-17 साल की सजा सुनाई गई। यह सजा महंगे सरकारी तोहफों की कथित कम कीमत पर खरीद से जुड़े मामले में है।

साइफर केस: इमरान खान को साइफर/स्टेट सीक्रेट्स केस में मिली 10 साल की सजा हाईकोर्ट ने पलट दी थी। जून 2024 में उन्हें इस मामले में बरी कर दिया गया।

इद्दत निकाह केस:  फरवरी 2024 में इमरान खान और बुशरा बीबी को 7-7 साल की सजा मिली थी। जुलाई 2024 में दोनों को इस मामले में बरी कर दिया गया।

अल-कादिर ट्रस्ट/£190 मिलियन केस: यह मामला इमरान खान के प्रधानमंत्री रहते हुए ब्रिटेन से पाकिस्तान लौटाए गए करीब £190 मिलियन और उससे जुड़े कथित भ्रष्टाचार से संबंधित है।17 जनवरी 2025 को इमरान खान को 14 साल और बुशरा बीबी को 7 साल की सजा सुनाई गई। मई 2026 में इस सजा को निलंबित करने की उनकी याचिका इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। उनकी मुख्य अपील पर सुनवाई जारी है।

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