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रोशनपुरा चौराहे पर धरना-प्रदर्शन पर रोक, दो महीने तक लागू रहेगा आदेश

भोपाल: राजधानी में धरना-प्रदर्शन की तय जगहों पर पाबंदी का दायरा बढ़ता जा रहा है। पॉलिटेक्निक चौराहा, आकाशवाणी तिराहा और किलोल पार्क के बाद अब रोशनपुरा चौराहे पर भी धरना, हड़ताल, आंदोलन और पुतला दहन जैसे आयोजनों पर रोक लगा दी गई है।

पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किया है। यह प्रतिबंध अगले दो महीने तक प्रभावी रहेगा।

आदेश में बताया गया है कि रोशनपुरा चौराहा शहर के सबसे व्यस्त मार्गों में से एक है। इसके आसपास विधानसभा, राजभवन, हमीदिया अस्पताल और गांधी मेडिकल कॉलेज जैसे महत्वपूर्ण संस्थान स्थित हैं। यहां से आम नागरिकों के अलावा एंबुलेंस और अन्य आपातकालीन वाहनों की भी लगातार आवाजाही होती है।

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यातायात और आपात सेवाओं पर असर

पुलिस का कहना है कि चौराहे पर धरना-प्रदर्शन या पुतला दहन होने से यातायात बुरी तरह प्रभावित होता है, जिससे आम लोगों को परेशानी होती है। साथ ही एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड जैसी आपात सेवाओं के पहुंचने में देरी हो सकती है, जिससे मरीजों की जान पर भी खतरा बन सकता है। इसी को देखते हुए यह प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है।

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