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ध्रुव राठी के बाद CJP प्रदर्शन मामले में दीपके, रांका और सौरव दास को राहत, कोर्ट ने रखी शर्त 

नई दिल्ली: दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के विरोध प्रदर्शन को लेकर हिरासत में लिए गए पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके, आशुतोष रांका और सौरव दास को रविवार को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली कैंट की मजिस्ट्रेट कोर्ट ने तीनों को रिहा करने का आदेश दिया है। हालांकि, कोर्ट ने अगले एक साल तक शांति बनाए रखने की शर्त भी रखी है।

तीनों नेताओं को शनिवार को दिल्ली एयरपोर्ट से बाहर निकलने से पहले पुलिस ने हिरासत में लिया था। रविवार को दिल्ली पुलिस ने उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया, जहां सुनवाई के बाद उनकी रिहाई का आदेश दिया गया।

CJP की लीगल हेड ने दी जानकारी

CJP की लीगल हेड रत्ना सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर बताया कि अभिजीत दीपके, आशुतोष रांका और सौरव दास को कोर्ट से राहत मिल गई है। कोर्ट ने एक साल तक शांति भंग नहीं करने की शर्त पर उन्हें जमानत दी है।

ध्रुव राठी को भी देर रात छोड़ा गया

वहीं, CJP के प्रदर्शन से पहले हिरासत में लिए गए यूट्यूबर ध्रुव राठी को भी शनिवार देर रात रिहा कर दिया गया। पुलिस ने उन्हें गुरुग्राम के सेक्टर-56 स्थित उनके घर से हिरासत में लिया था। हालांकि, पुलिस सूत्रों का कहना है कि प्रतिबंधात्मक आदेश के बावजूद यदि वह जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने पहुंचते हैं, तो उनके खिलाफ दोबारा कार्रवाई की जा सकती है।

यह भी पढ़ें: CJP के प्रदर्शन को लेकर लगाई गई पाबंदियों पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई

7 हजार से ज्यादा लोगों को हिरासत में लेने का दावा

शनिवार को दिल्ली में CJP के प्रस्तावित प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, अलग-अलग इलाकों से 7 हजार से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया।

प्रदर्शनकारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) में कथित अनियमितताओं को लेकर मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इसी मुद्दे को लेकर जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की तैयारी थी, लेकिन पुलिस ने सुरक्षा और प्रतिबंधात्मक आदेशों का हवाला देते हुए कई लोगों को वहां पहुंचने से रोक दिया।

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