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सिंहस्थ क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण पर फिर चला मोहन सरकार का बुलडोजर, 6 हजार वर्गफीट अवैध निर्माण ध्वस्त

उज्जैन: सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के बीच उज्जैन में सिंहस्थ क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई फिर तेज हो गई है। रविवार सुबह खास चौक स्थित 11 मुखी हनुमान मंदिर के पास बिना अनुमति बन रहे होटल और दुकानों पर बुलडोजर चला।

लगभग 6 हजार वर्गफीट में फैले इस अवैध निर्माण को हटाने के लिए मौके पर दो पोकलेन और तीन जेसीबी मशीनें लगाई गईं। नगर निगम की टीम पुलिस बल के साथ सुबह मौके पर पहुंची और कार्रवाई शुरू की।

ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पर हो रहा था निर्माण

अधिकारियों के मुताबिक, यहां होटल और सामने दुकानों के लिए ग्राउंड फ्लोर तथा प्रथम तल पर निर्माण किया जा रहा था। निचले तल का क्षेत्रफल करीब 3 हजार वर्गफीट था, जबकि दोनों तल मिलाकर कुल निर्माण लगभग 6 हजार वर्गफीट बताया गया है।

नगर निगम अधीक्षक यंत्री प्रमोद मालवीय के अनुसार, सिंहस्थ क्षेत्र में यह निर्माण बिना अनुमति किया जा रहा था। संबंधित पक्ष को पहले नोटिस जारी कर निर्माण हटाने और अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया था। समय पर जवाब नहीं मिलने और निर्माण नहीं हटाए जाने पर निगम ने कार्रवाई की।

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दो बार दिया था नोटिस, फिर भी नहीं हटाया निर्माण

नगर निगम के जोन क्रमांक-1 के नगर निवेश विभाग ने 23 जनवरी 2026 को पहला नोटिस जारी किया था। इसके बाद 10 फरवरी को अंतिम नोटिस दिया गया। नोटिस में मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 436 का हवाला देते हुए अवैध निर्माण स्वयं हटाने के निर्देश दिए गए थे। चेतावनी दी गई थी कि ऐसा नहीं करने पर निगम निर्माण हटाएगा और कार्रवाई का खर्च भी संबंधित पक्ष से वसूलेगा।

नगर निगम इंजीनियर शिवम दुबे ने बताया कि दो नोटिस के बावजूद संबंधित पक्ष की ओर से जवाब नहीं मिला, जिसके बाद निर्माण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। निगम का कहना है कि सिंहस्थ क्षेत्र में बिना अनुमति निर्माणों पर आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी।

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