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SIR मामले में सुप्रीम कोर्ट ने की सुनवाई, राहुल गांधी और विपक्ष को 10 दिन में जवाब देने का निर्देश

दिल्ली: SIR और चुनाव आयोग के कामकाज को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। राहुल गांधी और विपक्षी नेताओं की याचिका पर कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को चुनाव आयोग के हलफनामे का जवाब देने के लिए 10 दिन का समय दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं से कहा कि वे 10 दिनों के भीतर चुनाव आयोग के हलफनामे पर अपना जवाब दाखिल करें। कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 17 नवंबर तय की है। अब इस मामले में अगली सुनवाई पर सभी की नजरें रहेंगी।

CJI सूर्यकांत ने कहा, हमें सब पता है हम जांच करेंगे

दरअसल, याचिकाकर्ताओं की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने अपील की थी कि चुनाव आयोग ने सोमवार को ही अपना जवाब दिया है। हमें जवाब देने के लिए वक्त चाहिए।

सिंघवी ने दलील दी कि कोर्ट फिलहाल आयोग में हो रही मीटिंग्स और कम्युनिकेशंस का ब्योरा सुरक्षित रखने का आदेश दे। इस पर CJI सूर्यकांत ने कहा, हमें सब पता है। हम जांच करेंगे।

चुनाव आयोग ने सोमवार को ही कहा था कि SIR से जुड़े सभी फैसले तीनों चुनाव आयुक्तों की सर्वसम्मति से लिए गए थे।

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चुनाव आयोग ने कहा था- SIR का फॉर्म 6 नहीं बदला

चुनाव आयोग ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि हमने SIR के फॉर्म 6 में कोई बदलाव नहीं किया है। नियमों के अनुसार इस पर बदलाव का अधिकार केंद्र के पास है।

फैसलों पर CEC ज्ञानेश कुमार, कमिश्नर सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी तीनों की सहमति थी। कोर्ट में दाखिल एफिडेविट पर भी तीनों के दस्तखत हैं।

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