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हाईकोर्ट के आदेश से खुला रास्ता, पुलिस अफसरों को फिर मिलेगा उच्च पदों का प्रभार

भोपाल। मप्र पुलिस महकमे में लंबे समय से रुकी हुई उच्च पदों पर ‘कार्यवाहक प्रभार’ देने की व्यवस्था एक बार फिर शुरू होने जा रही है। पुलिस मुख्यालय ने बुधवार को सभी पुलिस इकाइयों को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद विभाग ने यह कदम उठाया है, जिससे खाली पड़े वरिष्ठ पदों पर त्वरित जिम्मेदारी सौंपना संभव हो सकेगा।

दरअसल, पुलिस विभाग में मध्य प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के पैरा-72 के तहत अधिकारियों को उच्च पदों का कार्यवाहक प्रभार देने की प्रक्रिया पहले से लागू थी। लेकिन पिछले वर्ष 17 जून 2025 को राज्य कैबिनेट द्वारा नई पदोन्नति नीति को मंजूरी दिए जाने और 19 जून 2025 को नियमित पदोन्नति संबंधी अधिसूचना जारी होने के बाद इस व्यवस्था को अगले आदेश तक रोक दिया गया था।

अब जबलपुर हाईकोर्ट ने रिट याचिका क्रमांक 13393/2026 में 23 अप्रैल 2026 को सुनवाई करते हुए विभाग को उच्च पदों पर कार्यवाहक प्रभार देने की प्रक्रिया जारी रखने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद पुलिस मुख्यालय ने व्यवस्था बहाल करने का निर्णय लिया। स्पेशल डीजी प्रशासन आदर्श कटियार की ओर से जारी आदेश में सभी इकाइयों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।

इस फैसले के बाद पुलिस विभाग में रिक्त पड़े महत्वपूर्ण पदों पर अधिकारियों की तैनाती आसान होगी। इससे प्रशासनिक निर्णयों में तेजी आएगी, फील्ड स्तर पर कामकाज प्रभावित नहीं होगा और विभागीय व्यवस्था अधिक सुचारू ढंग से संचालित हो सकेगी।

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