नई दिल्ली: भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने मोबाइल उपभोक्ताओं के लिए केवल वॉइस कॉल और एसएमएस वाले रिचार्ज प्लान को लेकर नया नियम जारी किया है। अब दूरसंचार कंपनियों को 30 दिन या उससे कम अवधि की वैधता वाले केवल वॉइस और एसएमएस विशेष टैरिफ वाउचर (एसटीवी) उपलब्ध कराने होंगे। इन प्लान की कीमत भी उनकी वैधता के अनुरूप कम रखनी होगी। इससे डेटा का इस्तेमाल नहीं करने वाले उपभोक्ताओं को कम कीमत में रिचार्ज का विकल्प मिल सकेगा।
ट्राई ने यह प्रावधान दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण (तेरहवां संशोधन) विनियम, 2026 में किया है। नए नियम का उद्देश्य उपभोक्ताओं को उनकी जरूरत और आर्थिक क्षमता के अनुसार रिचार्ज चुनने के अधिक विकल्प देना है।
हर महीने एक तय तारीख पर रिचार्ज
नए प्रावधानों के तहत कंपनियों को कम से कम एक ऐसा केवल वॉइस और एसएमएस एसटीवी भी पेश करना होगा, जिसे हर महीने एक ही तारीख पर नवीनीकृत किया जा सके। अगर किसी महीने वह तारीख उपलब्ध नहीं है, तो रिचार्ज उस महीने की अंतिम तारीख को नवीनीकृत होगा।
इसके अलावा, कंपनियों को कम अवधि और मासिक वैधता वाले प्लान से अधिक अवधि वाला कम से कम एक केवल वॉइस और एसएमएस एसटीवी भी उपलब्ध कराना होगा। इसकी वैधता मौजूदा वॉइस, एसएमएस और डेटा वाले एसटीवी की अवधि के अनुरूप होगी।
2024 के बदलाव के बाद घटे थे विकल्प
ट्राई के मुताबिक, दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण (बारहवां संशोधन) विनियम, 2024 लागू होने के बाद बाजार में केवल वॉइस और एसएमएस वाले प्लान की उपलब्धता सीमित हो गई थी। उपलब्ध विकल्पों में मुख्य रूप से लंबी वैधता वाले प्लान थे। ऐसे में कम आय वाले उपभोक्ताओं के लिए कम अवधि के किफायती विकल्प कम रह गए थे।
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डेटा की जरूरत नहीं तो मिलेगा अलग विकल्प
नए नियमों से खास तौर पर उन उपभोक्ताओं को फायदा मिलने की उम्मीद है, जिन्हें मोबाइल डेटा की जरूरत नहीं है और वे केवल कॉल या एसएमएस के लिए रिचार्ज करना चाहते हैं। ट्राई के अनुसार, अलग-अलग वैधता अवधि वाले ऐसे प्लान उपलब्ध होने से उपभोक्ताओं को अपने उपयोग और बजट के हिसाब से रिचार्ज चुनने में अधिक लचीलापन मिलेगा।

