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उमर-शरजील रहेंगे जेल में पांच अन्य आरोपियों को मिली सुप्रीम कोर्ट से जमानत

नईदिल्ली। दिल्ली में आंदोलन के दौरान भड़की हिंसा के 5 आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी। वहीं दो अन्य उमर और शरजील को जेल में रहना होगा। दरअसल इनकी जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगे 2020 के 7 आरोपियों में से 5 को आज सशर्त जमानत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद को जमानत दी जाती है। लेकिन, इन आरोपियों को जमानत देने से उनके खिलाफ लगे आरोपों में कोई कमी नहीं आती।
उन्हें कुछ शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाएगा। इनके रिहा करने पर लगभग 12 शर्तें बताई गईं। कोर्ट ने कहा कि यदि शर्तों का उल्लंघन होता है, तो ट्रायल कोर्ट आरोपियों की सुनवाई के बाद जमानत रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगा। सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि साजिश में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण है। उनपर लगाई गई गंभीर धाराओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।

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