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ट्विशा शर्मा केस: पूर्व जज गिरिबाला सिंह ने हाईकोर्ट से मांगी जमानत, आज होगी सुनवाई

भोपाल: मॉडल ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में जेल में बंद उनकी सास और भोपाल जिला एवं सत्र न्यायालय की रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह ने जमानत के लिए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का रुख किया है। उनकी जमानत याचिका पर बुधवार को सुनवाई संभावित है। इससे पहले जिला एवं सत्र न्यायालय ने दहेज हत्या के आरोप में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

गिरिबाला सिंह ने हाईकोर्ट में दायर याचिका में अपनी उम्र, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं और बुजुर्ग मां की देखभाल की जिम्मेदारी का हवाला देते हुए जमानत की मांग की है। याचिका में उन्होंने यह भी दावा किया है कि उनकी दिवंगत बहू ट्विशा शर्मा के साथ उनके संबंध अच्छे थे और दोनों के बीच किसी तरह का विवाद नहीं था।

राज्य सरकार ने जमानत का किया विरोध

मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से जमानत का विरोध किया गया है। सरकार ने अदालत के सामने शादी के सात साल के भीतर महिला की अप्राकृतिक मौत से जुड़े कानूनी प्रावधानों का हवाला दिया।

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राज्य की ओर से कहा गया कि कानून के तहत यदि किसी महिला की शादी के सात साल के भीतर अप्राकृतिक परिस्थितियों में मौत होती है, तो ऐसी स्थिति में पति और ससुराल पक्ष संदेह के दायरे में आ सकते हैं।

शादी के करीब पांच महीने बाद हुई मौत

ट्विशा शर्मा की शादी 9 दिसंबर 2025 को समर्थ सिंह से हुई थी। इसके करीब पांच महीने बाद 12-13 मई 2026 की रात ट्विशा की मौत हो गई। मामले में गिरिबाला सिंह और उनके बेटे समर्थ सिंह को आरोपी बनाया गया है। दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

जिला कोर्ट ने खारिज की थी जमानत

गिरिबाला सिंह ने इससे पहले जिला एवं सत्र न्यायालय में जमानत के लिए आवेदन दिया था, लेकिन अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है।

इससे पहले गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत याचिका का भी विरोध किया गया था। उस दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने हाईकोर्ट में राज्य का पक्ष रखा था। राज्य की ओर से शादी के सात साल के भीतर हुई अप्राकृतिक मौत से संबंधित कानूनी प्रावधानों और मामले की परिस्थितियों का हवाला देते हुए राहत का विरोध किया गया था।

हाईकोर्ट के रुख पर नजर

अब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में गिरिबाला सिंह की जमानत याचिका पर होने वाली सुनवाई महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अदालत जमानत को लेकर क्या रुख अपनाती है, इस पर सभी की नजरें रहेंगी।

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